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टीवी न्यूज एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक, राजस्थान हाई कोर्ट में कल फिर सुनवाई

जोधपुर, 10 मई। राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ जोधपुर में जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट ने टीवी न्यूज एंकर अमन चोपड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जयपुर हाईकोर्ट बैंच की एकलपीठ दो मामलों में अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर पूर्व में रोक लगा चुकी है। हाईकोर्ट जस्टिस दिनेश मेहता की कोर्ट में अमन चौपड़ा पर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाने में दर्ज FIR के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

aman choupra

सुनवाई के दौरान जस्टिस मेहता ने टीवी चैनल के डिबेट कार्यक्रम 'देश नहीं झुकने देंगे' का यह कार्यक्रम चेंम्बर में देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि वे इस कार्यक्रम को देखकर तय करेंगे। इसके बाद इस मामले में बुधवार को 12 बजे फिर सुनवाई करेंगे।

सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। सरकारी अधिवक्ता के द्वारा अमन चौपड़ा पर दायर एफआईआर को लेकर जब बात शुरू की गई तो जस्टिस मेहता ने पूछा कि यह कार्यक्रम लाइव प्रसारित था, या रिकॉर्डेड?

लगातार दो बार पूछने के बाद जब उनको यह जानकारी दी गई कि यह लाइव प्रसारित कार्यक्रम था तो उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी लाइव कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान कोई अन्य व्यक्ति यदि टिप्पणी कर दें, तो उसके लिए एंकर को कैसे दोषी ठहराया जा सकता है?

मामले की सुनवाई के दौरान जब यह तय किया गया कि न्यायालय प्रसारित कार्यक्रम की सीडी इन चेंबर देखकर तय करेगा और कल फिर इस मामले में सुनवाई होगी।

अधिवक्ता ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार की है, जिसका विरोध करते हुए सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। आप लोग ना लगाएं जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप 302 के मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं और पत्रकार को गिरफ्तार करके क्या करना है?

27 मिनट चली मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई

मंगलवार को अमन चोपड़ा की याचिका पर कोर्ट में करीब 27 मिनट तक सुनवाई चली, जिसमें से 20 मिनट तक चौपड़ा के अधिवक्ता ने पक्ष रखा। इस दौरान अमन चौपड़ा के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने FIR पढ़कर सुनाई। साथ ही तमाम न्यायिक नजीरें पेश की।

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