झारखंड में स्वरोजगार करना हुआ और आसान, हजारों युवाओं का हो रहा कल्याण
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड: झारखंड में शहरी और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार में सहायता देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार बढ़-चढ़कर सहायता दे रही है। राज्य में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम से एक सरकारी स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें 25 लाख रुपए तक का आसान लोन दिया जाता है और इसमें 40% तक सब्सिडी भी उपलब्ध है। इसके अलावा बाकी रकम पर ब्याज दर भी ज्यादा नहीं है। अबतक हजारों युवा इस योजना का लाभ उठाकर स्वावलंबी बन चुके हैं।
मुख्यमंत्री
रोजगार
सृजन
योजना
झारखंड
झारखंड
में
मुख्यमंत्री
रोजगार
सृजन
योजना
ने
4
हजार
से
ज्यादा
युवाओं
को
स्वरोजगार
का
अवसर
उपलब्ध
कराया
है।
इस
योजना
के
तहत
युवाओं
को
अपना
रोजगार
शुरू
करवाने
के
लिए
बिना
गारंटर
वाहन,
प्लांट
और
मशीनों
में
निवेश
के
लिए
ऋण
उपलब्ध
कराने
की
व्यवस्था
है।
जितना
लोन
लेना
है,
उतने
के
बराबर
चल
या
अचल
संपत्ति
का
गारंटी
भी
पर्याप्त
है।
बड़ी
बात
ये
है
कि
जो
ईएमआई
तय
की
जाती
है,
उसमें
अनुदान
की
रकम
घटा
दी
जाती
है।
यानि
किसी
ने
5
लाख
रुपए
का
लोन
लिया
है
और
उसमें
2
लाख
सब्सिडी(40%)
है
तो
ईएमआई
और
ब्याज
सिर्फ
3
लाख
रुपए
के
हिसाब
से
ही
तय
होगा।
बाकी
बची
हुई
रकम
पर
सिर्फ
6
फीसदी
सालाना
की
दर
से
ब्याज
निर्धारित
किया
जाएगा।
युवाओं
को
स्वरोजगार
के
लिए
आसान
लोन
50
हजार
रुपए
से
ज्यादा
की
रकम
लोन
के
रूप
में
लेनी
है
तो
इनमें
से
कोई
भी
गारंटर
बन
सकता
है।
मौजूदा
या
पूर्व
में
चुना
हुआ
जनप्रतिनिधि।
मौजूदा
या
रिटायर्ड
सरकारी
कर्मचारी।
निजी
संस्थान
में
मौजूदा
रूप
में
कार्यरत
या
रिटायर्ड
कर्मचारी।
इनकम
टैक्स
देने
वाले।
हेमंत
सोरेन
सरकार
की
इस
योजना
के
तहत
स्वरोजगार
शुरू
करने
के
लिए
25
लाख
रुपए
तक
लोन
लेने
की
व्यवस्था
है।
जबकि,
अनुदान
की
अधिकतम
राशि
5
लाख
रुपए
तक
होगी।
इस
योजना
का
लाभ
उठाने
के
लिए
योग्यता
आवेदनकर्ता
की
उम्र
18
साल
से
50
साल
के
बीच
की
हो।
वह
झारखंड
राज्य
का
स्थायी
निवासी
हो।
उसके
परिवार
की
सालाना
आय
5,00,000
रुपए
से
ज्यादा
ना
हो।
आवेदन
करने
वाले
सरकारी
या
अर्द्धसरकारी
सेवा
में
ना
हों।
दिव्यांगजनों
की
स्थिति
में
कम
से
कम
40%
दिव्यांगता
की
पुष्टि
करने
वाला
प्रमाण
पत्र
देना
जरूरी
होगा।
झारखंड
मुख्यमंत्री
रोजगार
सृजन
योजना
का
लाभ
राज्य
के
अनुसूचित
जनजाति,
अनुसूचित
जाति,
अल्पसंख्यक,
पिछड़े
और
अन्य
लोग
उठा
सकते
हैं।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आवेदक जिला कल्याण पदाधिकारी, झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (ब्रांच ऑफिस) और झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम (ब्रांच ऑफिस) में आवेदन दे सकते हैं।