Jharkhand: चिकित्साकर्मियों पर हमला करने पर 2 साल की जेल, विधेयक कल होगा विधानसभा में पेश
इस विधेयक में चिकित्साकर्मियों पर हमला करने के लिए दो साल की जेल और 50 हजार रुपये का जुर्मान तक लगाया जाएगा।
New Medical Personnel Protection Bill: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने नए चिकित्साकर्मी सुरक्षा विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में चिकित्साकर्मी पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चिकित्साकर्मी पर हमला करने, सरकारी और निजी अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले दोषियों के खिलाफ दो साल की सजा और 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
इस विधेयक में बताया गया है कि संपत्ति के नुकसान का मूल्यांकन और इसके खिलाफ मौद्रिक जुर्माना भी अदालत द्वारा निर्धारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 15 मार्च को उस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी जिसका उद्देश्य राज्य में चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा करना है। इस विधेयक को मंगलवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है।
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इंडियन
मेडिकल
एसोसिएशन
(IMA),
झारखंड
और
राज्य
के
डॉक्टरों
ने
इस
विधेयक
का
स्वागत
किया
है।
झारखंड
आईएमए
के
महासचिव
प्रदीप
सिंह
ने
कहा
कि
इसे
रोगियों
के
अहित
के
रूप
में
नहीं
देखा
जाना
चाहिए।
स्वास्थ्य
विभाग
के
एक
अधिकारी
ने
कहा
कि
दंडात्मक
प्रावधानों
को
प्रदान
करने
के
अलावा
विधेयक
में
कुछ
ऐसे
खंड
भी
हैं
जो
चिकित्सा
पेशेवरों
और
अस्पताल
अधिकारियों
की
जिम्मेदारी
तय
करते
हैं।
झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिव अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 39 अन्य प्रस्तावों के साथ इस महत्वपूर्ण विधेयक को स्वीकृति दी गयी। राज्य में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर चिकित्सा क्षेत्र की मांग को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी है।
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