झारखंडः सरकारी नौकरी पाने के लिए अब छोड़ना पड़ेगा तंबाकू, जानें क्या है नया नियम
रांची। तंबाकू फ्री राज्य करने के लिए झारखंड की हेमंत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस नए फैसले के तहत अब सरकारी नौकरी पाने वालों को तंबाकू उपयोग नहीं करने का शपथपत्र देना होगा। साल 2021 के पहली अप्रैल से होनेवाली सभी नौकरियों में इसे अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। यह शपथपत्र नियुक्त पत्र पाने से पहले सभी अभ्यर्थियों को देना होगा। इसके अलावा प्रदेश में बिना लाइसेंस के चोरी-छिपे गुटखा तम्बाकू बेचने वालों की दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तंबाकू बेचने वालों को लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

साथ ही सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। साथ ही उद्योगों व कंपनियों के मुख्य द्वार पर भी तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाना होगा। इसके अलावा सरकार ग्रामीण स्तर पर तंबाकू के प्रति जागरूकता फैलाएगी। यह सभी अहम फैसले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है।
मंगलवार को हुई बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पान, सिगरेट व तंबाकू बेचने वालों को लाइसेंस लेना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी दुकानों में बिस्किट, चॉकलेट और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं होना चाहिए।












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