टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगे आरोप कबूले, जल्द सजा का ऐलान
नई दिल्ली, 10 मई: अलगाववादी नेता मोहम्मद यासीन मलिक ने मंगलवार को कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित 2017 के एक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए अदालत में के समक्ष अपने सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। जिनमें कठोर गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगे आरोप भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि, यासीन मलिक ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने की बात मानी है।
अदालत के सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मलिक ने अदालत से कहा कि वह यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने ) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता है।
स्पेशल जज प्रवीण सिंह 19 मई को यासीन मलिक के खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए सजा को लेकर दलीलें सुनेंगे। इन अपराधों में यासिन मलिक को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है। जज ने पहले कहा था कि पहली नजर में यह स्थापित हो चुका है कि मलिक और अन्य को आतंकवाद के लिये प्रत्यक्ष रूप से धन मिल रहा था। सुनावई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि, मलिक ने 'स्वतंत्रता संग्राम' के नाम पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने के मकसद से दुनिया भर में एक विस्तृत तंत्र स्थापित कर लिया था।
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अदालत ने इस साल मार्च में मामले में मलिक और अन्य के खिलाफ यूएपीए के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। इसके अलावा एनआईए कोर्ट ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख, और नवल किशोर कपूर सहित अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं।
आरोप पत्र लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी दायर किया गया था, जिन्हें कई मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है।