जम्मू कश्मीर: शोपियां मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी, 1 शामिल था कश्मीरी पंडित कृष्ण भट की हत्या में
जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षाबलों ने मंगलवार को तीन आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ मंगलवार सुबह तड़के शुरू हुई थी। पुलिस ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों के रूप में आतंकवादियों की पहचान की है।

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में मंगलवार को सुरक्षाबलों के साथ जारी मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं। ये तीनों आतंकवादी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। मुठभेड़ मंगलवार सुबह तड़के शुरू हुई। कश्मीर क्षेत्र में शोपियां जिले के मुंझ मार्ग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मंगलवार सुबह तड़के मुठभेड़ हुई थी। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अभी भी जारी है। मारे गए तीन आतंकवादियों में से दो की पुलिस पहले ही पहचान कर चुकी है। तीसरे की पहचान अभी जारी है।
कश्मीर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा, "मारे गए तीन आतंकियों में से दो स्थानीय आतंकवादियों हैं। उसमें से एक की पहचान शोपियां जिले के लतीफ लोन के रूप में की गई है, जो कश्मीरी पंडित कृष्ण भट की हत्या में शामिल था। दूसरा आतंकी अनंतनाग का उमेर नजीर है, जो नेपाल के तिल बहादुर की हत्या में शामिल था।''
कश्मीर पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा कि आतंकवादियों के पास से एक एके-47 राइफल और दो पिस्तौल बरामद किए गए हैं।
7 दिसंबर को भी शोपियां में हुआ मुठभेड़
इससे पहले 7 दिसंबर को भी शोपियां जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। शोपियां के वाथो इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया था। ऑपरेशन के दौरान छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग शुरू कर दी था। हालांकि उसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं थी।
पुलिस ने हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी के खिलाफ दायर की है चार्जशीट
हाल ही में, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम से संबंधित एक मामले में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। बडगाम पुलिस के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी को 20 जनवरी 2022 को जिले के चादूरा इलाके से एक पिस्टल सहित हथियार और गोला-बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था।
गिरफ्तार आतंकी की पहचान शोपियां के मेमंदेर गांव निवासी जहांगीर अहमद नाइकू के रूप में हुई थी। जांच के दौरान, उक्त गिरफ्तार आतंकवादी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 20, 23 और 38 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा था, "सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद उक्त आतंकवादी के खिलाफ पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया था।" उक्त आतंकवादी वर्तमान में सेंट्रल जेल श्रीनगर में बंद है।












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