जम्मू कश्मीर में ड्रोन के इस्तेमाल और उसकी बिक्री पर लगी रोक, हाल की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने लिया फैसला
श्रीनगर, जुलाई 4। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों लगातार हुई संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों के बाद अब स्थानीय प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। ड्रोन से किसी भी तरह के संभावित खतरे को देखते हुए रविवार को श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर कुछ दिशानिर्देश जारी किए। इसमें कई जगहों पर ड्रोन और इसके तरह के अन्य उपकरण के उपयोग, उसकी बिक्री, या फिर उसके स्टॉक और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध
रविवार को श्रीनगर जिला प्रशासन ने ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए कुछ मानक संचालन दिशानिर्देश जारी किया। इसके मुताबिक, जिले के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में ड्रोन और इसी तरह के मानव रहित हवाई वाहनों के भंडारण, बिक्री, कब्जे, उपयोग और परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके संबंधित आदेश में श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद एजाज ने कहा, 'महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों के पास हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों में ड्रोन के उपयोग को बंद करना अनिवार्य है। इससे जान-माल की क्षति के किसी भी जोखिम को टाला जा सकता है।'
स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा कराएं ड्रोन
इसके अलावा आदेश में यह भी गया गया है कि 'जिन व्यक्तियों के पास पहले से ही ड्रोन कैमरे/मानव रहित हवाई वाहन हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने में उचित रसीद के साथ इसे जमा कराना होगा। बता दें कि यह आदेश सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन के दुरुपयोग के हालिया प्रकरणों को देखते हुए हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है।
सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक है ड्रोन संचालन
आदेश में लिखा गया है कि गोपनीयता पर घात, उपद्रव और अतिचार की चिंताओं के अलावा सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर मानव रहित हवाई वाहनों को आसमान में इधर-उधर भटकने देना बेहद खतरनाक है।












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