पटियाला हाउस कोर्ट ने की अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, जुलाई 01: कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को शब्बीर शाह की जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने कहा था कि अदालत दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद गुरुवार शाम को आदेश सुनाएगी।

वहीं कोर्ट में शाह के वकील एमएस खान ने कहा कि मेरे मुवक्किल को देश के संविधान और न्यायपालिका प्रणाली में पूरा विश्वास है। वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने हमेशा ईडी के समन का जवाब दिया है और एजेंसी के साथ सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि मामले में ईडी की जांच बहुत धीमी है। शाह को 2017 में गिरफ्तार किया गया था और चार सुनवाई में एजेंसी ने केवल पांच गवाहों से पूछताछ की है।
अदालत ने सुनवाई की आखिरी तारीख को शाह के वकील से पूछा था कि क्या आपके मुवक्किल को भारत की न्यायिक व्यवस्था और संविधान पर पूरा भरोसा है, इस पर अपने मुवक्किल से स्पष्ट निर्देश लें। इसके बाद अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई एक जुलाई के लिए टाल दी थी। इस बीच ईडी की ओर से पेश वकील राजीव अवस्थी ने कहा कि एक संपत्ति की पहचान कर ली गई है जिसे जल्द ही कुर्क करने की जरूरत है। वकील ने यह भी कहा कि शाह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है।
आपको बता दें कि शाह के खिलाफ पहला मामला 2007 में 2005 में किए गए कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दर्ज किया गया था। ईडी ने उन्हें 2005 के मामले में 25 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया था। एक अन्य मामले में एनआईए ने जून 2019 में जमात-उद-दावा (JuD) के प्रमुख हाफिज सईद, 2008 के मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड से जुड़े एक अलग आतंकी फंडिंग मामले की जांच के सिलसिले में शाह को हिरासत में ले लिया। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़े मामले में शाह, मसरत आलम और आसिया अंद्राबी सहित कई अलगाववादी नेता न्यायिक हिरासत में हैं।












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