राजस्थान सरकार ने पेपर लीक माफिया पर कसा शिकंजा, सख्त कानून लागू करने वाला पहला प्रदेश बना
राजस्थान के नए कानून में पेपर लीक माफिया के लिए 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, उम्रकैद व संपत्ति कुर्क करने का प्रवाधान रखा गया है।
राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार ने सख्त कदम उठाया गया है। नया कानून लागू किया है।

इन पर नकेल कसने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संधोधन विधायक 2023) पारित किया गया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
पेपरलीक माफिया के खिलाफ इतना सख्त कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है।
राजस्थान में पेपर लीक के मामलों में अब न्यूनतम पांच की बजाय दस साल की सजा होगी। वहीं, अब अधिकतम 10 वर्षी की सजा बजाय उम्रकैद की सजा का प्रवाधान किया गया है। इसके अलावा दस लाख से दस करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेग।
जानकारी के अनुसार नए कानून में दोषी की संपत्ति कुर्क और परीक्षा व्यय की राशि वसूलने का भी प्रावधान नए कानून में है। इस कानून में अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है।












Click it and Unblock the Notifications