राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक भर्ती 2016 में नए सिरे से रेंज आवंटन के आदेश

Jaipur News, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ शिक्षक भर्ती-2016 में पदस्थापन के दौरान रेंज आवंटन में विसंगतियों को लेकर दायर याचिकाएं मंजूर कर याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए उनकी वरीयता को देखते हुए नए सिरे से 2 माह में रेंज आवंटित करने के आदेश दिए हैं।

Rajasthan Senior Teacher Recruitment 2016 Order for Renewal Range

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता कृष्णानंद शर्मा, किस्मत व फूलचंद हरिजन ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट याचिका दायर कर बताया कि वे राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक भर्ती-2016 में चयनित हैं, किन्तु पदस्थापन के दौरान इनके द्वारा दिए गए गृह रेंज चूरू व अन्य निकटतम रेंज को अनदेखा कर, इनको जोधपुर रेंज में बाड़मेर जिले में पदस्थापित किया गया।

बहस में एडवोकेट संजय महला ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की उच्च वरीयता को देखते हुए, उनको चूूरू रेंज में गृह जिला झुंझुनू मिलना चाहिए था। प्रार्थी कृष्णानंद शर्मा की स्थिति तो झुंझुनूंं जिले में टॉपर की है।

उन्होंने कहा कि अभी इनकी रेंज नहींं बदली गयी तो बाद में रेंज बदलने पर उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी, जबकि शिक्षा विभाग ने कम वरीयता वाले अन्य अभ्यर्थियों को झुंझुनू व चूरू में पदस्थापित कर दिया गया।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश आलोक शर्मा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 2 माह में इन नवनियुक्त वरिष्ठ शिक्षकों को नए सिरे से रेंज आवंटन के आदेश दिए है।

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