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Jaipur Bomb Blast Decision: साइकिल पर स्कूल बैग में मिला था सबसे शक्तिशाली नौवां बम, अगर यह फटता तो...

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में बुधवार को विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जयपुर बम धमाकों के पांच आरोपियों में से विशेष कोर्ट ने चार को दोषी माना है। वहीं, एक आरोपी को संदेह का लाभ देते सभी केसों बरी कर दिया है। बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पांचों आरोपियों को जयपुर स्थित विशेष कोर्ट में पेश किया गया। दोपहर तक चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायालय में सजा के बिन्दुओं पर चर्चा के बाद जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा।

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    Jaipur Bomb Blast Case: सभी 5 आरोपी दोषी करार, 71 लोगों की गई थी जान । वनइंडिया हिंदी
     जयपुर धमाकों में हुई 71 की मौत

    जयपुर धमाकों में हुई 71 की मौत

    बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर के परकोटे में एक के बाद एक करके आठ बम धमाके हुए थे, जिनमें 71 लोगों की मौत हो गई 185 लोग घायल हो गए थे। लखनऊ और दिल्ली से कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। 13 मई की देर शाम बम धमाकों से जयपुर दहल गया था। बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और बम धमाके वाले इलाकों को खाली करवाया और सर्च अभियान शुरू किया। इसी दौरान जयपुर के चांदपोल बालाजी मंदिर इलाके में अग्रवाल सेवा सदन के पास से साइकिल पर स्कूल बैग बम होने की सूचना मिली।

     फटने से 20 मिटन पहले किया था डिफ्यूज

    फटने से 20 मिटन पहले किया था डिफ्यूज

    बम निरोधक दस्ते की जांच में पता चला कि जयपुर में फटने के लिए प्लांट किया गया नौवां बम जिंदा था और उसमें रात नौ बजे का टाइम सेट किया हुआ था। जब साइकिल पर बम मिला तब 8 बजटकर 10 मिनट हो चुके थे। टीम ने सक्रियता दिखाते हुए 8 बजकर 40 मिनट पर उस बम को निष्क्रिय कर दिया। बम निरोधक दस्ते के मुताबिक आठ किलोग्राम वजन का यह नौवां बम हस्त निर्मित था। इसमें साइकिल के छर्रें, लोहे की छोटी प्लेटें, बारूद तथा अन्य विस्फोटक चीजें मिली थी। यह आठों बमों से भी शक्तिशाली था। यह अगर फटता तो तबाही का मंजर कुछ और ही हो सकता था। बम निरोधक दस्ते ने इसके फटने के टाइम से 20 मिनट पहले ही डिफ्यूज कर दिया था। तब हर किसी ने राहत की सांस ली।

    जयपुर बम धमाकों के दोषी

    1. मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन को बड़ी चौपड़, माणक चौक स्थित चूड़ी के खंदे में हुए विस्फोट का दोषी

    2. सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी को छोटी चौपड़ स्थित फूलवालों का खंदा में हुए धमाके का दोषी
    3. मोहम्मद सलमान को सांगानेर गेट स्थित हनुमान मंदिर के पास हुए बम धमाके का दोषी
    4. मोहम्मद सरवर आजमी को चांदपोल स्थित हनुमान मंदिर में हुए विस्फोट का दोषी

     मारे जाने वाले व फरार आरोपी

    मारे जाने वाले व फरार आरोपी

    जयपुर बम धमाकों के आरोपी मोहम्मद आतीफ अमीन उर्फ बशीर और छोटा साजिद बाटला एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। मिर्जा शादाब बैग उर्फ मलिक, साजिद बड़ा, मोहम्मद खालिद अब भी फरार हैं। अन्य आरोपी आरिज खान उर्फ जुनैद दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। वही, मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

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