Agnipath Scheme का विरोध : जयपुर, धौलपुर व कोटा में धारा 144 लागू, जोधपुर में 27 को बड़ी सभा
जयपुर, 20 जून। देश में अग्निपथ योजना का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान-बिहार समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। ऐसे में राजस्थान की राजधानी जयपुर, कोटा व धौलपुर में धारा 144 लागू करनी पड़ी है।
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जयपुर में शाम छह बजे से धारा 144 प्रभावी
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 19 जून को शाम 6 बजे से प्रभावी हुई धारा 144 आगामी 18 अगस्त को आधी रात तक लागू रहेगी। इस दौरान रैली, सभा, जुलूस और प्रदर्शनों पर बिना अनुमति के रोक रहेगी।कोटा व धौलपुर में भी धारा 144 लागू है।
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एसीपी व डीसीपी स्तर के अधिकारी की इजाजत जरूरी
जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी सभा, रैली और जुलूस के लिए पहले अनुमति लेनी जरूरी होगा। यह अनुमति एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी से लेनी होगी। धारा 144 का नियम विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
केंद्र द्वारा सेना में संविदा भर्ती के निर्णय के विरोध में आगामी 27 जून को जोधपुर से बड़े आंदोलन की शुरुआत की जायेगी और उसके बाद चरणबद्ध रूप से आन्दोलन को आगे बढ़ाया जाएगा ! pic.twitter.com/QDX6f0tJE7
— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) June 18, 2022
जोधपुर में 27 जून को आरएलपी की सभा
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी भी अग्निपथ के विरोध में है। 27 जून को जोधपुर में आरएलपी की बड़ी सभा प्रस्तावित है। भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग ने रविवार को जोधपुर के सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर दावा किया कि सभा में करीब एक लाख लोग एकत्रित होंगे।
कोटा ज़िले में 19 जून सुबह 6 बजे से लेकर 18 जुलाई रात 12 बजे तक धारा 144 लागू की गई है: ज़िला मजिस्ट्रेट कोटा, राजस्थान pic.twitter.com/bvCGF1D7WM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 18, 2022
कोटा में एक माह व धौलपुर में सात दिन का समय
राजस्थान में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे धौलपुर जिले में भी सात दिनों के लिये धारा-144 लागू कर दी गई है। इस संबंध में कार्यवाहक जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने आदेश जारी किए हैं। वहीं, कोटा में एक माह तक के लिए धारा 144 लागू की गई है।
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