Jabalpur News: सुब्रत राय सहारा हाजिर हो, पैरा बैंकिंग मामले में हाईकोर्ट का निर्देश, जमानती वारंट भी जारी
सहारा पैरा बैंकिंग मामले में एमपी हाईकोर्ट ने कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय सहारा के खिलाफ अहम निर्देश दिए है। जमानती वारंट जारी करने के साथ उन्हें कोर्ट में हाजिर होने नोटिस जारी किए गए।

सहारा बैंकिंग से जुड़े निवेशकों के मामले में मप्र हाईकोर्ट ने सुब्रत राय सहारा को हाजिर होने के निर्देश दिए है। सागर जिले के कुछ निवेशकों की याचिका पर अहम सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ 5 लाख रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया हैं। याचिका में कहा गया है कि उनके द्वारा कंपनी में निवेश की गई रकम की मैच्योरिटी होने के बावजूद जमा राशि का अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है।

सहारा बैंकिंग से जुड़े निवेशकों का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया हैं। इस संबंध में सागर जिले के कुछ निवेशकों के द्वारा जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा गया। पहले कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों का भी अवलोकन किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अंकित मिश्रा ने बताया है कि उनके पक्षकारों ने कंपनी में अपनी जमा पूंजी निवेश की थी। योजना के अनुसार निवेश की मियाद पूरी हुए काफी वक्त बीत गया, लेकिन उन्हें मेच्योरिटी की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है।

याचिका के समस्त बिंदुओं को गौर करने के बाद कोर्ट ने सुब्रत राय सहारा के खिलाफ 5 लाख रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश दिए। सागर जिले रहने वाले याचिकाकर्ता लगातार कंपनी के संबंधित कार्यालयों में भुगतान के लिए संपर्क करते आए है। लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। भुगतान राशि लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मुताबिक कोर्ट से पहले उन्होंने इस संबंध में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली में भी संपर्क साधा। वहां भी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का निरकरण नहीं हुआ। अब मामले की अगली सुनवाई जनवरी के दूसरी सप्ताह में निर्धारित की गई है।












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