Jabalpur News: बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वाला ही नहीं, पीछे सवार व्यक्ति पर भी जुर्माना, जबलपुर में अभियान
(Jabalpur News) मप्र हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में पुलिस मुख्यालय के फरमान के बाद एक बार फिर हेलमेट का हल्ला शुरू हो गया है। जबलपुर में भी बगैर हेलमेट दुपहिया गाड़ी चालकों पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बार ऐसे दोषियों के वाहन में पीछे सवार व्यक्ति के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता भी है।
बढ़ते सड़क हादसों से होने वाली मौतों पर हेलमेट और सीट बेल्ट सबसे बड़ी वजह रही है। दुपहिया वहां चालकों को हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट की लंबे वक्त से अनिवार्यता है, लेकिन उसका मप्र में आज तक सख्ती से पालन नहीं हो सका। लेकिन एक बार फिर अदालती आदेश का हवाला देते हुए पुलिस महकमा एक्टिव हुआ है। मुख्यालय स्तर से प्रदेश भर में अभियान चलाकर हेलमेट लगाने वाहन चालकों को बाध्य करने की कवायद हो रही है। जबलपुर के चौराहों पर भी पुलिस टीम मोटरयान अधिनियम की धज्जियाँ उड़ाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। कार या अन्य चार पहिया वाहन चालक यदि बगैर सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते नजर आ रहे है, तो ऐसे चालकों के खिलाफ भी जुर्माने की कार्रवाई हो रही है।
पिल्यन
राइडर
यानी
गाड़ी
में
पीछे
सवार
व्यक्ति
भी
दोषी
इस
बार
शुरू
हुई
कार्रवाई
में
ख़ास
बात
यह
है
कि
यदि
आप
दुपहिया
गाड़ी
में
पीछे
अन्य
व्यक्ति
को
बैठाकर
बगैर
हेलमेट
जा
रहे
है,
तो
जुर्माना
डबल
देना
होगा।
वाहन
चालक
के
साथ
गाड़ी
में
उसके
पीछे
बैठा
व्यक्ति
भी
उतना
ही
दोषी
माना
जाएगा,
जितना
गाड़ी
चलाने
वाला।
पुलिस
सार्वजनिक
जगहों
पर
आम
लोगों
को
जागरूक
भी
कर
रही
है
कि
हेलमेट
आपका
सुरक्षा
कवच
है।
चार
पहिया
वाहन
चालकों
को
सीट
बेल्ट
लगाना
अनिवार्य
है,
ऐसे
दोषियों
के
खिलाफ
भी
कड़ा
एक्शन
लिया
जा
रहा
है।
इस
धरपकड़
के
दौरान
बहुत
से
वाहन
चालक
तरह-तरह
के
बहाने
बनाते
नजर
आए,
जिनकी
पुलिस
ने
एक
भी
बात
नहीं
मानी।
ऑन
स्पॉट
फाइन
ना
भरने
वाले
दोषियों
के
घर
चालान
भेजे
जाने
की
व्यवस्था
भी
है।