MP High Court: रेजिडेंट डॉक्टर की नियुक्ति का मामला, गांधी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस

अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या मेडिकल कॉलेज से ही पीजी कोर्स करने वाले को नियुक्ति का प्रावधान है?MP High Court Issue

जबलपुर, 07 जुलाई: मध्यप्रदेश में एक बार फिर निजी और शासकीय मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High court) ने गांधी मेडिकल कॉलेज में रेसिडेंट डाक्टर्स की नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या मेडिकल कॉलेज से ही पीजी कोर्स करने वाले को नियुक्ति का प्रावधान है?

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हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। नियुक्ति प्रक्रिया को डॉ. अंजना बंथिया की ओर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मेडिकल डेंटल सर्जन का कोर्स किया है। गांधी मेडिकल कॉलेज द्वारा जुलाई 2007 में सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके तहत 20 जुलाई को जब वह इंटरव्यू के लिए पहुंची तो कॉलेज प्रबंधन ने यह कहते हुए उसकी दावेदारी खारिज कर दी कि उसने गांधी मेडिकल कॉलेज से स्नातक नहीं किया है। लिहाजा वह नियुक्ति की पात्रता नही रखती।

समानता के नियम का हवाला

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दलील पेश की गई कि संविधान में समानता के नियम है। बाबजूद इसके कि कोई अभ्यर्थी ने यदि विज्ञापन जारी करने वाले कॉलेज से कोर्स नही किया, तो इस आधार पर नियुक्ति की दावेदारी से वंचित कर दिया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोर्ट ने अब संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी जार 16 अगस्त तक जबाब माँगा है। याचिकाकर्ता डॉ. अंजना बंथिया का कहना था कि जब जुलाई 2007 में सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ तो उसके बाद उसने अन्य स्थानों पर नौकरी के लिए भी आव्रेदन नही किया। इससे उसे कई तरह का नुकसान भी उठाना पड़ा। अब अगली सुनवाई तक जीएमसी की तरफ से नोटिस के जवाब पेश करना होगा। उसके बाद न्यायालय द्वारा आदेश निर्देश पारित किए जाएंगे।

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