Jabalpur News: पूर्व बिशप पीसी सिंह को जबलपुर हाई कोर्ट से मिली जमानत, मुचलका और पासपोर्ट जमा करने की शर्त
करोड़ों के चर्च लैंड स्केम और धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे पूर्व बिशप सिंह को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने 10 लाख के मुचलके और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर यह राहत दी।

Jabalpur High Court gave relief to former Bishop PC Singh:मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मिशनरी संस्थाओं की आड़ में करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपों में घिरे पूर्व बिशप पीसी सिंह को आखिरकार जमानत मिल ही गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने पीसी सिंह को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपी पीसी सिंह को पासपोर्ट जमा करने और 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू छापे के बाद पूर्व बिशप के घर से करोड़ों की नकदी और बेशकीमती जमीनों के दस्तावेज बरामद किए गए थे। जब जांच आगे बढ़ी तो और भी कई गड़बड़ियां उजागर हुई थी।

चर्च की बेशकीमती जमीनों और मिशनरी शैक्षिणिक संस्थानों की राशि धोखाधड़ी के आरोप में घिरे पूर्व बिशप पीसी सिंह को मप्र हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट में पूर्व बिशप केस की चार्ज शीट पेश होने के बाद पीसी सिंह की ओर से जमानत की गुहार लगाई जाती रही, जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। ईओडब्ल्यू की ओर से जमानत देने का विरोध भी किया गया था। मामले में सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाई कोर्ट जस्टिस नंदिता दुबे की बेंच ने पीसी सिंह को सशर्त जमानत दी है। पासपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए है। 10 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। आपको बता दें सुर्ख़ियों में रहे पूर्व बिशप के इस केस में उनके बेटे पीयूष पॉल सिंह, पत्नी के अलावा बेहद करीबी सुरेश जैकब को भी आरोपी बनाया गया है। सुरेश जैकब को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ईओडब्ल्यू ने इस केस में लगभग 4 हजार पन्नों की चार्ज शीट पेश की थी। देश के अन्य राज्यों में भी पीसी सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज है। वहीं शासन द्वारा लीज पर चर्च ट्रस्ट के लिए आवंटित जमीन के व्यावसायिक उपयोग के आरोप लगे है।












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