हाई कोर्ट ने ड्राइवरों की हड़ताल को बताया असंवैधानिक, आंदोलन खत्म करने को सरकार को दिए न‍िर्देश

Hit And Run Law: हिड एंड रन कानून में किए गए प्रावधान के बाद देश भर में ट्रक-बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ऐसे में मध्‍य प्रदेश में भी ड्राइवरों की हड़ताल जारी है।

Hit And Run Law: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने हिट एंड रन क़ानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरो की हड़ताल समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कहा है।

हायकोर्ट की और से हड़ताली ट्रक ड्राइवर असोसिएसन को नोटिस भी जारी किया गया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से जनहित याचीका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हड़ताल को शीघ्र समाप्त करने के लिए शासन को कहा है। मध्य प्रदेश शासन ने हाई कोर्ट में वचन देते हुए कहा है वो आज ही हड़ताल को समाप्त करने कड़े कदम उठाएगी।

Hit and Run Law High Court (2)

मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु अधीनियम कि धारा 5 के तहत सरकार को अधिकार है कि वो आवश्यक वस्तुओ का सुचारु रूप से संचालन हो ओर सभी व्यक्तियों को सुविधाओं का लाभ मिले।

शासन का कर्तव्य है की शासन कि ओर से मध्य प्रदेश उच्च न्यायलय में वचन दिया गया कि आज ही इस सम्बन्ध में सरकार कठोर कदम उठाएगी ओर सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी स्तिथि में आवश्यक वस्तु प्रभावित न हो इसके लिए कार्यवाही सुनिश्चित कि जायेगी। इस मामले कि अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद कि जायेगी।

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