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तोशेखान मामला क्या है, जिसमें दोषी साबित हुए इमरान खान, अब 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने तोशेखान में मिले गिफ्ट की जानकारी छिपाई थी। चुनाव आयोग ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि वह 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि उन पर कानूनी कार्यवाई भी की जाएगी।

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के सुप्रीमो इमरान खान पर पाकिस्तान चुनाव आयोग ने 5 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह मामला सरकारी खजाने में हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने तोशेखान में मिले गिफ्ट की जानकारी छिपाई थी। चुनाव आयोग ने यह फैसला लेते हुए कहा है कि वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि उन पर कानूनी कार्यवाई भी की जाएगी। इस बीच, पीटीआई नेतृत्व ने घोषणा की है कि वह इस फैसले को अदालत में चुनौती देगा।

तोशेखान मामला क्या है ?

तोशेखान मामला क्या है ?

तोशेखान एक विभाग है। ये कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इस विभाग की जिम्मेदारी राज्यों के प्रमुखों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को अन्य देशों के सरकारों, राज्यों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहित करने की है। तोशेखान नियमों के मुताबिक जिन लोगों पर ये नियम लागू होते हैं उन्हें मिलने वाले उपहारों की जानकारी कैबिनेट डिवीजन को दी जानी जरूरी है।

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इमरान खान की गलती क्या थी?

इमरान खान की गलती क्या थी?

इमरान खान पर सरकार को विदेशों से मिले दो गिफ्ट को बेचकर फंड इकट्ठा करने का आरोप है। इमरान खान के खिलाफ ये मामला सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के सांसद राजा अशरफ ने दायर किया था। सांसद द्वारा दायर याचिका में ये दावा किया था कि इमरान खान ने तोशेखान मामले में बेचे गए गिफ्ट की जानकारी छिपाई थी। हालांकि इसकी सफाई में इमरान खान का कहना है कि उन्‍होंने किसी भी नियम का उल्‍लंघन नहीं किया है। इस मामले में इमरान खान के वकील की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से इमरान खान के खिलाफ गलत साक्ष्‍य और दलीलें पेश की गई हैं।

पाकिस्तान में बढ़ सकती है हिंसा

पाकिस्तान में बढ़ सकती है हिंसा

चुनाव आयोग ने इमरान को अनुच्छेद -63 (ए) के तहत पदच्युत कर दिया है और गलत बयान देने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान में हिंसा होने के बढ़ने के आसार हैं। चुनाव आयोग इसे लेकर सतर्क है और उसने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी पीटीआई नेता को चुनाव आयोग के दफ्तर में आने नहीं दिया जाए।

इमरान खान के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन

इमरान खान के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन

चुनाव आयोग ने इमरान को अनुच्छेद -63 (ए) के तहत पदच्युत कर दिया है और गलत बयान देने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार इस फैसले के आने के बाद पाकिस्तान में हिंसा होने के बढ़ने के आसार हैं। चुनाव आयोग इसे लेकर सतर्क है और उसने प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि किसी भी पीटीआई नेता को चुनाव आयोग के दफ्तर में आने नहीं दिया जाए।

फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध करेगी पीटीआई

फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध करेगी पीटीआई

इससे पहले, पीटीआई नेतृत्व ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि अगर इमरान खान के खिलाफ तोशेखान मामले का फैसला आता है तो वे विरोध करें। पार्टी के वरिष्ठ नेता और खैबर-पख्तूनख्वा विंग के प्रभारी परवेज खट्टक ने कार्यकर्ताओं के साथ एक ऑडियो संदेश साझा किया, जिसमें कहा गया था कि "अगर फैसला इमरान खान के पक्ष में आया, तो ठीक है अगर यह फैसला इमरान खान के खिलाफ जाता है इसका कड़ा विरोध किया जाएगा।

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English summary
What is the Toshakhan case, in which Imran Khan was proved guilty
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