UK कोर्ट ने विजय माल्या को दिया झटका, सिंगापुर की कंपनी को 585 करोड़ रुपए देने के लिए कहा
लंदन। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे किंगफिशर के मालिक और भगोड़ा घोषित विजय माल्या को सोमवार को यूके हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए, उन्हें सिंगापुर बेस्ड कंपनी को 90 मिलियन डॉलर (करीब 585 करोड़ रुपए) क्लेम के तौर पर देने के लिए कहा है। सिंगापुर बेस्ड कंपनी बीओसी एविएशन ने माल्या के खिलाफ केस किया था, जो अपना केस हार चुके हैं और कोर्ट ने उन्हें अब कंपनी को पैसा लौटाने के लिए कहा है।

किंगफिशर के मालिक विजय माल्या ने 2014 में लीज के तौर पर सिंगापुर की बीओसी एविएशन कंपनी से प्लेन लिये थे। कोर्ट के निर्णय के बाद बीओसी कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हम कोर्ट के इस निर्णय से बेहद खुश है, लेकिन अभी इस वक्त कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।'
दरअसल, किंगफिशर एयरलाइंस ने बीओसी एविएशन से 2014 में 4 एयरक्राफ्ट लीज पर लेने का एग्रीमेंट किया था। बीओसी ने 3 एयरक्राफ्ट डिलिवर भी कर दिए थे। हालांकि किंगफिशर एयरलाइंस ने जब पिछला अमाउंट का पेमेंट नहीं किया तो बीओसी ने चौथे एयरक्राफ्ट की डिलिवरी रोक दी। लेकिन जब किंगफिशर एयरलाइंस घाटे की वजह से बंद हो गई तो, माल्या से बकाया नहीं चुकाया गया, जिसके बाद बीओसी ने लीज की शर्तों को नहीं मानने के आरोप में किंगफिशर पर केस ठोक दिया।












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