अमेरिकी सरकार से न्‍यूयॉर्क की कोर्ट ने मांगे पीएम मोदी के वीजा के कागजात

न्‍यूयॉर्क। अमेरिका की एक संघीय अदालत के न्यायाधीश ने विदेश विभाग को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रवेश पर लगे बैन को हटाने के फैसले से जुडे़ सभी दस्तावेज फरवरी 2016 तक पेश करने के आदेश दिए हैं।

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न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के न्यायाधीश जॉन जी. कोएल्टल ने नौ दिसंबर के अपने आदेश में कहा है कि विदेश विभाग मध्य जनवरी 2016 में प्रारंभिक दस्तावेज पेश करेगा और उसके बाद मध्य फरवरी में दस्तावेज की दूसरी खेप पेश करेगा।

न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी। मोदी को पूर्व में जारी किया गया पर्यटक वीजा, 2002 के गुजरात दंगे में उनकी भूमिका को लेकर 2005 में रद्द कर दिया गया था। उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

मई 2014 के आम चुनाव के बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें बधाई दी थी और उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण दिया था।

मोदी उसके बाद से दो बार अमेरिका जा चुके हैं। मोदी ही अकेले ऐसे शख्‍स हैं, जिन्हें धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी कानून के तहत अमेरिकी वीजा से इंकार कर दिया गया था।

पीएम बनने के बाद उन पर लगा यह प्रतिबंध हटा दिया गया था, क्योंकि शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष इस कानून के दायरे में नहीं आते।

अमेरिका के 'सिख्स फॉर जस्टिस' (एसएफजे) ने 'फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट' (एफओआईए) के तहत विदेश विभाग से जून 2013 से लेकर नरेंद्र मोदी के वीजा और प्रवेश से संबंधित सभी रिकॉर्डस मांगे थे। विदेश विभाग उस समय ऐसा करने में विफल रहा। इसके खिलाफ इस संस्था ने सितम्बर में शिकायत दर्ज कराई थी।

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