Singapore: चीनी शख्स ने भारतीय महिला के सीने पर मारी थी लात.. अब कोर्ट ने सुनाया फैसला
यह मामला 7 मई 2021 का है। सिंगापुर चो चू कांग में नॉर्थवेल कॉन्डोमिनियम के पास से 57 साल की मैडम हिंदोचा नीता विष्णुभाई गुजर रही थीं। तभी उसे एक 32 साल के चीनी ने लात मार दी।
सिंगापुर में चीनी मूल के एक नागरिक को भारतीय महिला को अपमानित करने का दोषी पाया गया है। चीनी मूल ने नागरिक ने न सिर्फ महिला के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यव्हार किया था बल्कि उसने महिला की छाती पर भी लात मारी थी।
यह मामला 7 मई 2021 का है। सिंगापुर चो चू कांग में नॉर्थवेल कॉन्डोमिनियम के पास से 57 साल की मैडम हिंदोचा नीता विष्णुभाई गुजर रही थीं। तभी उसे एक 32 साल के चीनी ने लात मार दी।

नीता की गलती बस इतनी सी थी कि उसने हड़बड़ी में ठीक से मास्क नहीं लगाया था। स्थानीय अखबार द स्ट्रेट्स टाइम्स ने बताया कि महिला पर हमला करने वाले वोंग को अदालत ने मंगलवार को दोषी ठहराया।
वोंग को अगले महीने 31 जुलाई को महिला की छाती पर हमला करने और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सजा सुनाई जाने की उम्मीद है।
नीता विष्णुभाई ने अदालत में गवाही दी कि वह चो चू कांग स्टेडियम जा रही थीं, वह स्टेडियम में फास्ट-फूड रेस्तरां में काम करती थीं। उसे ऑफिस जाने में लेट हो चुका था इसलिए हड़बड़ी में वह ठीक से मास्क लगाना भूल गई।
ऐसे में तेजी कदमों से चलते वक्त उनका मास्क चेहरे से थोड़ा सा नीचे हो गया। उसी दौरान किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो पलटी तो उन्होंने देखा कि वोंग और उसकी मंगेतर चुआ यून हान उसकी ओर बढ़ रहे हैं।
वह कपल को नहीं जानती थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे मास्क पहनने को कहा। नीता ने बताया कि वह फुटपाथ पर चल रही थी जहां पर मुंह और नाक को मास्क से ढकने से छूट दी गई थी।
नीता ने दंपति को समझाया कि वह तेज चल रही है और यह दिखाने के लिए इशारा किया कि वह व्यायाम कर रही है और पसीना बहा रही है। लेकिन वे कपल नीता को बुरा-भला कहने लगे।
इस पर नीता ने उनसे कहा कि भगवान उनका भला करे। नीता की इस बात को सुनकर आरोपी ने उनकी छाती पर किक मार दी। इसके बाद वह दोनों घटनास्थल से फरार हो गए। इस हमले की वजह से नीता को काफी चोटें भी आईं।
नीता ने अदालत में बताया कि हमले के बाद वह जमीन पर गिर पड़ीं। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें उठाया और चोटों पर मरहम लगाया। उन्होंने उसी शाम पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई।
अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि चश्मदीद गवाह, जो किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं था, ने गवाही दी कि उसने एक व्यक्ति को महिला को लात मारते देखा था।












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