सऊदी अरब: पति-पत्नी ने की एक दूसरे के फोन की जासूसी तो होगी जेल

रियाद। सऊदी अरब सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई दंपत्ति फोन की जासूसी करते हुए पाया गए तो उनको कड़ी सजा मिल सकती है। इस गुनाह के लिए पती-पत्नी को भारी जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है। इस नए एंटी साइबरक्राइम लॉ के मुताबिक, अगर कोई बिना किसी अथॉरिटी के कंप्यूटर के माध्यम से प्रसारित डेटा पर जासूसी या किसी भी व्यक्ति को धमकी देने या ब्लैकमेल करने के इरादे वाले कंप्यूटरों तक पहुंचने जैसी गतिविधियां अपराध करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा।

सऊदी: पति-पत्नी ने की एक दूसरे के फोन की जासूसी तो होगी जेल

सरकार ने कहा है कि तेजी के साथ बढ़ते सोशल मीडिया की वजह से साइबरक्राइम भी बढ़ रहा है, जिसमें ब्लैकमेल, गड़बड़ी करना और मानहानि जैसे साइबर अपराध शामिल है। सरकार ने कहा कि इस कानून का मकसद लोगों की निजता पर हो रहे हमले रोकने और समाजिक नैतिकता को बनाए रखना है।

सऊदी अरब में बनाए गए इस नए कानून में बताया गया है कि कोई भी पति पत्नी एक दूसरे का फोन चेक नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पर यह अपराध की श्रेणी में आएगा। इस गुनाह के लिए 86 लाख रुपये के हर्जाने के साथ ही एक साल की जेल की सजा भी हो सकती है।

सऊदी अरब में तेजी के साथ सोशल मीडिया का प्रयोग बढ़ रहा है। 2017 तक देश की 75 प्रतिशत आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा लोग वॉट्सएप का इस्तेमाल करते हैं।

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