सिख लड़की को मुस्लिम पति के साथ रहने का अदालत ने सुनाया फैसला, दीना बोली- नहीं हुआ अपहरण, मर्जी से भागी
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिख लड़की दीना कौर के अपहरण के बाद विवाह मामले में नया मोड़ आ गया है। अदालत ने सिख लड़की दीना कौर उर्फ दीना बीबी को उसके मुस्लिम पति हिजबुल्लाह के पास भेजने का निर्देश दिया है।
इस्लामाबाद, 03 सितंबरः पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सिख लड़की दीना कौर के अपहरण के बाद विवाह मामले में नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने सिख लड़की दीना कौर उर्फ दीना बीबी को उसके मुस्लिम पति हिजबुल्लाह के पास भेजने का निर्देश दिया है। वहीं, सिख लड़की के पिता गुरचरण लाल ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई के बारे में उसे नहीं बताया। गुरचरण लाल ने प्रशासन पर कोर्ट की सुनवाई को लेकर उन्हें अंधेरे में रखने का आरोप लगाया है।

मेहर की रकम 15 लाख करने का आदेश
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की स्वात जिला अदालत ने निर्देश दिया कि दीना को अपनी मर्जी से जाने दिया जाए। कोर्ट ने हिजबुल्लाह को मेहर की रकम को 15 लाख करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर वह यह नहीं कर पाता है तो डीना को दर उल अमन यानी महिलाओं के शेल्टर में भेज दिया जाएगा। अदालत ने यह भी देखा कि दीना अपने पति के साथ जाने के लिए तैयार थी, जबकि यह कहते हुए कि उसे दार-उल अमन में हिरासत में रखना उचित नहीं होगा।

दीना पति के साथ रहने को तैयार
दीना के पति हिजबुल्लाह ने अदालत में निकाहनामा (विवाह दस्तावेज) भी पेश किया। दीना ने अदालत में कहा कि वह अपने पति के साथ जाने को तैयार थी क्योंकि वह बालिग, शिक्षित है और अपना अच्छा-बुरा अच्छे से समझती है, गुरचरण ने कहा, 'पहले प्रशासन ने हमें गुमराह किया कि बुनेर कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा, लेकिन मामले की सुनवाई स्वात कोर्ट में थी।

पिता ने लगाया था अपहरण का आरोप
इससे पहले दीना कौर के पिता गुरचरण सिंह ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी दीना कौर को स्थानीय युवक किडनैप करके ले गया है। और उससे इस्लाम कबूल करवाकर निकाह भी कर लिया है। इसके बाद सिख समुदाय की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली में मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी भारत में विदेश मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा। मामला भड़कता देख अगले ही दिन दीना कौर को ढूंढकर महिला निवास भेज दिया गया और हिजबुल्लाह को जेल भेज दिया गया।

दीना कौर ने कबूल किया इस्लाम
मामला काबल प्रांत के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के जज अमजिद उल्लाह की अदालत में पहुंचा, जहां दीना का एफिडेविट पेश किया गया। इसमें दीना कौर ने साफ मना कर दिया कि उससे जबरदस्ती नहीं की गई है। वह बालिग है और खुद हिजबुल्लाह के साथ गई है। उसने कोर्ट में उसे हिजबुल्लाह के साथ ही रहने की मांग भी की। दीना कौर ने जो एफिडेविट कोर्ट में पेश किया, उसमें उसने माना कि वह अब इस्लाम कबूल कर चुकी है। अब उसका नया नाम दीना कौर नहीं, सिर्फ दीना है। इसके बाद कोर्ट ने उसे हिजबुल्लाह के साथ रवाना कर दिया। दोनों के निकाह को भी सही करार दिया गया।












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