पाकिस्तान छोड़कर भाग नहीं पाएंगे इमरान खान, बुशरा बीबी पर भी रोक, सरकार ने जारी किया आदेश
पाकिस्तान के पू्र्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और 28 अन्य लोगों के नाम 'एग्जिट कंट्रोल लिस्ट' (ईसीएल) में डालने की सिफारिश की है, ताकि उन्हें देश से भागने से रोका जा सके।
सरकार ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी कथित संलिप्तता का हवाला देते हुए यह सिफारिश की है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने 50 अरब रुपये को वैध बनाने के लिए बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपये और सैकड़ों कनाल की जमीन प्राप्त की।

इमरान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस साल की शुरुआत में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। इस कारण इमरान खान को मजबूरी में रिहा करना पड़ा था। बाद में उन्हें चुनावी चंदे और गुप्त राजनयिक पत्रों को सार्वजनिक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पीटीआई प्रमुख इमरान खान अभी साइफर केस मामले में अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें 14 नवंबर को दोबारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 14 नवंबर को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
पाकिस्तान गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि संघीय मंत्रिमंडल की उप-समिति की बैठक में अंतरिम गृहमंत्री सरफराज बुगती और अन्य विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इसने कहा, समिति ने विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा भेजे गए 41 लोगों के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की है। एनएबी की सिफारिश पर इमरान खान समेत 29 लोगों के नाम ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई है।
इसके अलावा मंत्रालय ने कहा, 13 मामलों को ईसीएल से हटाने की सिफारिश भी की गई है। अदालतों ने ईसीएल से सात नामों को हटाने की मांग की है। इसने आगे कहा कि सिफारिशों को मंजूरी के लिए संघीय कैबिनेट को भेजा गया है।












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