Maldives Smoking Ban: अब जेन-ज़ी नहीं पी पाएंगे सिगरेट, सरकार का बड़ा फैसला, तोड़ने पर लाखों का जुर्माना
Maldives Smoking Ban: मालदीव सरकार ने धूम्रपान पर सख्त कार्रवाई करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या तंबाकू उत्पादों का सेवन, खरीद या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। इस कानून के साथ मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 'जनरेशन बैन' लागू किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे एक तंबाकू-मुक्त पीढ़ी की दिशा में बड़ा कदम बताया है। यह कानून सिर्फ स्थानीय नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि मालदीव आने वाले पर्यटकों पर भी लागू होगा।

मालदीव का ऐतिहासिक निर्णय
मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रतिबंध को नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए "ऐतिहासिक पहल" बताया। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम देश को तंबाकू-रहित पीढ़ी की ओर ले जाएगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में बड़ा बदलाव साबित होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने इस योजना की शुरुआत साल की शुरुआत में की थी। अब यह 1 नवंबर 2025 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है, जिससे मालदीव ने वैश्विक स्तर पर नई मिसाल कायम की है।
नए नियमों के तहत क्या है प्रतिबंध?
नए कानून के तहत, 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे युवाओं को सिगरेट, वेपिंग डिवाइस या किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद खरीदने या बेचने की अनुमति नहीं है। खुदरा विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उत्पाद बेचने से पहले खरीदार की उम्र की जांच करें। यह नियम सभी तंबाकू उत्पादों पर लागू है और इसका उल्लंघन करने पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।
ये भी पढे़ं: PM Modi in Maldives: 'पड़ोसी पहले' नीति पर सक्रिय PM मोदी, अब मालदीव में कूटनीतिक संबंधों को देंगे नई दिशा
पर्यटकों पर भी लागू होगा कानून
मालदीव एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन यह नियम वहां आने वाले सभी पर्यटकों पर भी लागू रहेगा। किसी विदेशी पर्यटक को भी यदि नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचते या उपयोग करते पाया जाता है, तो उसे जुर्माना देना होगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सुरक्षा और युवाओं के कल्याण से जुड़ा यह नियम राष्ट्रीय स्तर पर बिना किसी अपवाद के लागू होगा।
कानून तोड़ने पर भारी जुर्माना
मालदीव में इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा। किसी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद बेचने पर 50,000 रूफिया (लगभग ₹2.84 लाख) का जुर्माना देना होगा। वहीं, यदि कोई व्यक्ति वेपिंग डिवाइस का उपयोग करता है, तो उसे 5,000 रूफिया (लगभग ₹28,000) का जुर्माना लगेगा। सरकार का कहना है कि यह सख्ती युवाओं में तंबाकू सेवन को रोकने की दिशा में निर्णायक कदम है।
ये भी पढ़ें: History of Maldives: मालदीव में कभी रहते थे हिन्दू और बौद्ध, वहां कैसे बसे 98% मुस्लिम? ओडिशा से गहरा नाता!
-
Khamenei Last Photo: मौत से चंद मिनट पहले क्या कर रहे थे खामनेई? मिसाइल अटैक से पहले की तस्वीर आई सामने -
38 साल की फेमस एक्ट्रेस को नहीं मिल रहा काम, बेच रहीं 'ऐसी' Photos-Videos, Ex-विधायक की बेटी का हुआ ऐसा हाल -
Uttar Pradesh Petrol-Diesel Price: Excise Duty कटौती से आज पेट्रोल-डीजल के दाम क्या? 60 शहरों की रेट-List -
KBC वाली तहसीलदार गिरफ्तार, कहां और कैसे किया 2.5 करोड़ का घोटाला? अब खाएंगी जेल की हवा -
Lockdown का PM मोदी ने क्या सच में ऐलान किया? संकट में भारत? फिर से घरों में कैद होना होगा?- Fact Check -
साथ की पढ़ाई, साथ बने SDM अब नहीं मिट पा रही 15 किलोमीटर की दूरी! शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि बिखर गया रिश्ता? -
Kal Ka Mausam: Delhi-Noida में कल तेज बारिश? 20 राज्यों में 48 घंटे आंधी-तूफान, कहां ओलावृष्टि का IMD अलर्ट? -
27 की उम्र में सांसद, अब बालेन सरकार में कानून मंत्री, कौन हैं सोबिता गौतम, क्यों हुईं वायरल? -
'मेरा पानी महंगा है, सबको नहीं मिलेगा', ये क्या बोल गईं Bhumi Pednekar? लोगों ने बनाया ऐसा मजाक -
Gajakesari Yoga on Ram Navami 2026: इन 4 राशियों की बदलेगी किस्मत, पैसा-सम्मान सब मिलेगा -
Uttar Pradesh Weather Alert: यूपी में 6 दिन का IMD अलर्ट! 36 जिलों में बारिश-आंधी, Lucknow में कैसा रहेगा मौसम -
IPS Success Love Story: एसपी कृष्ण ने अंशिका को पहनाई प्यार की 'रिंग', कब है शादी? कहां हुई थी पहली मुलाकात?












Click it and Unblock the Notifications