US में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश पर रोक, ट्रंप के आदेश पर चला कोर्ट का हंटर
संघीय कर्मचारियों, खास तौर पर रक्षा भूमिकाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले एक विवादास्पद आदेश के बाद अमेरिकी प्रशासन की कार्यबल नीति जांच के दायरे में है। सैन फ्रांसिस्को में एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को US में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के आदेश पर रोक लगा दी है।
जिसके बाद श्रमिक संघों और संगठनों के गठबंधन को अस्थायी राहत मिली, जिन्होंने ट्रम्प प्रशासन द्वारा संघीय कार्यबल को बड़े पैमाने पर समाप्त करने को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया था।

कानूनी चुनौतियां और कार्यबल पर प्रभाव
अमेरिकी जिला न्यायाधीश विलियम अलसुप ने कार्मिक प्रबंधन कार्यालय को आदेश दिया कि वह कुछ संघीय एजेंसियों को सूचित करे कि उसके पास रक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है।
पांच श्रमिक यूनियनों और पांच गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा दायर की गई शिकायत, प्रशासन के कार्यबल को कम करने के प्रयासों को पीछे धकेलने वाले कई मुकदमों में से एक है, जिसे ट्रम्प ने अत्यधिक और लापरवाह कहा है। हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया है, और अब उनका प्रशासन सिविल सेवा संरक्षण प्राप्त कैरियर अधिकारियों को नौकरी से निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
सरकार के वकील इस बात पर सहमत हैं कि कार्यालय को अन्य एजेंसियों में कर्मचारियों को नियुक्त करने या निकालने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय ने एजेंसियों से यह समीक्षा करने और निर्धारित करने को कहा है कि क्या परिवीक्षा पर चल रहे कर्मचारी निरंतर रोजगार के लिए उपयुक्त हैं।












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