Imran Khan:'ईद पर इमरान खान को ना करें परेशान', इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहबाज सरकार को दिए आदेश

इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान में 140 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का कहना है, कि राजनीति से हटाने के लिए उनके खिलाफ इतने मुकदमे किए गये हैं।

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Pakistan News: इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने गुरुवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अधीन आने वाली इस्लामाबाद पुलिस को आदेश दिया है, कि वो ईद होने तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को परेशान ना करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने राजधानी की पुलिस को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को परेशान करने पर रोक लगा दिया है।

इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योकि अदालत ने पाकिस्तान की केन्द्र सरकार को यह भी निर्देश दिया है, कि वह पूर्व प्रधानमंत्री को उनके जीवन के लिए खतरे के स्तर को देखते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करे।

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने इमरान खान की उस याचिका पर आदेश पारित किया है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इमरान खान के वकील फैसल फरीद चौधरी ने आशंका व्यक्त की थी, कि पुलिस ईद की छुट्टियों के दौरान पीटीआई अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के लिए एक अभियान शुरू कर सकती है।

उन्होंने कोर्ट को बताया, कि सिंध सरकार ने पिछले सप्ताह पीटीआई के प्रांतीय प्रमुख अली जैदी को गिरफ्तार किया था और अब इमरान खान को फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है।

इमरान खान को बहुत बड़ी राहत

इस्लामाबाद अदालत ने संघीय सरकार, पुलिस और संघीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए इमरान खान मामले को 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, लाहौर उच्च न्यायालय ने एक समान आदेश पारित किया था, जिसमें प्रांत की पुलिस को इमरान खान को "परेशान" करने से रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने ईद-उल-फितर की छुट्टियों के दौरान अपने ज़मान पार्क निवास पर एक और ऑपरेशन लॉन्च किए जाने की आशंका जताई थी। अदालत की पांच सदस्यीय बड़ी पीठ ने इमरान खान की याचिका पर उनके खिलाफ मामलों को चुनौती देते हुए ये आदेश पारित किया था।

आपको बता दें, कि इमरान खान के वकील ने इसके अलावा, इमरान खान की सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैसले को लेकर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है, कि कोर्ट सरकार को निर्देश दे, कि इमरान खान की सुरक्षा फिर से बढ़ाई जाए। उन्होंने तर्क दिया, कि संघीय राजधानी की यात्रा के दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को सुरक्षा नहीं दी थी। इमरान खान के वकील ने कहा, कि इमरान खान ने 2018 से 2022 तक प्रधान मंत्री का पद संभाला था और वह अपने पूर्ववर्तियों के समान सुरक्षा प्रोटोकॉल के हकदार हैं।

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    हालांकि, पाकिस्तान सरकार के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल ने कोर्ट को बताया, कि इस्लामाबाद में अदालत में पेशी के दौरान इमरान खान को पुख्ता सुरक्षा दी गई थी। उन्होंने कहा, कि संघीय सरकार की एक खतरा आकलन समिति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए सुरक्षा के स्तर की सिफारिश करती है। जिसपर न्यायमूर्ति फारूक ने कहा, कि समिति को इमरान खान के जीवन पर हाल के हमले को लेकर विचार करना चाहिए।

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