भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका की कोर्ट से मिली बेल, एंटीगुआ जाने की इजाजत
रोसेउ, जुलाई 12: पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की हाई कोर्ट से आज बेल मिल गई है। डोमिनिका कोर्ट ने मेहुल चोकसी को मेडिकल आधार पर जमानत दी है। इसके साथ ही उसे एंटीगा एंड बारबूडा जाने की इजाजत मिल गई है। यह कोर्ट द्वारा दिया गया एक संयुक्त सहमति आदेश है। बता दें कि, मेहुल चौकसी करीब दो महीने पहले डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद से भारतीय एजेंसियां उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही थीं।

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कोर्ट में सुनवाई के दौरान मेहुल चोकसी जूम के जरिए से अस्पताल के बिस्तर से पेश हुआ। आज सुनवाई के दौरान डोमिनिका कोर्ट ने कहा कि, जमानत केवल और केवल एंटीहुआ में इलाज कराने के लिए दी गई है। यह जमानत तब तक के लिए दी गई है जब यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि वह यात्रा करने के लिए स्वस्थ है। कोर्ट ने कहा कि चोकसी एंटीगा का अपना पूरा पता कोर्ट को देगा और 10 हजार डॉलर का जुर्माना भी भरेंगे। इलाज के बाद उसे वापस डॉमिनिका आना होगा।
आपको बताते चलें कि, मेहुल चोकसी ने न्यूरोलॉजिकल संबंधी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त होने और इसका इलाज डोमिनिका में उपलब्ध नहीं होने को आधार बनाकर अपनी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी। अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था। उसकी बड़े पैमाने पर तलाशी की गई थी। कथित तौर पर उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था। चोकसी पर डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का आरोप है।
62 वर्षीय हीरा कारोबारी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। मेहुल चार जनवरी 2018 को भारत से फरार हो गया। इसके बाद उसने 2017 में कैरेबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ और बारबूडा की नागरिकता ली थी।












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