इमरान खान को बड़ी राहत, NAB की कार्रवाई अवैध, PAK सुप्रीम कोर्ट ने कहा- तुरंत रिहा किया जाय
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। अदालत ने उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए।

पाकिस्तान के पूर्व पीएम व पीटाईआई प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एनएबी की कार्रवाई को अवैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को जेल से तुरंत रिहा किया जाय। पाक की सर्वोच्च अदालत (Pakistan Supreme Court) का ये फैसला एनएबी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया एआरवाई न्यूज और जियो टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया गया है।
गुरुवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पीटीआई चीफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई से इमरान खान के साथ न्याय नहीं हुआ।
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शुक्रवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चीफ को एक बार फिर से अदालत ने अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया है। कोर्ट अपने आदेश में कहा कि एनएबी की कार्रवाई को अवैध है और इमरान खान को जेल से तुरंत रिहा किया जाय।
दरअसल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिफ्तार होने के बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में पूर्व पीएम की गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।
इमरान खान ने कोर्ट में अपनी दलील में कहा कि एक मामले पर सामान्य पूछताछ को जांच में बदला गया और बाद में एनएबी का नोटिस जारी कर दिया। जबकि उन्हें इसकी जानकारी नहीं हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत में कहा कि उनकी जान को खतरा है।
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