बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की गिरफ्तारी का आदेश
72 साल की खालिदा के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अवामी लीग सरकार के तत्वाधान में 2014 में हुए आम चुनाव का बहिष्कार किया था।
नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये वारंट 2015 में सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान एक बस पर किए गए बम हमले के सिलसिले में किया गया है। हमले में आठ लोग मारे गए थे। मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोमिला जिला अदालत की न्यायाधीश जैनब बेगम ने मामले में पुलिस द्वारा दायर आरोपपत्र को मंजूरी देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।

72 साल की खालिदा के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने अवामी लीग सरकार के तत्वाधान में 2014 में हुए आम चुनाव का बहिष्कार किया था। बीएनपी संसद के बाहर मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी थी।बीएनपी और उसके गठबंधन के 20 सहयोगी दलों ने चुनाव के एक साल पूरे होने पर विरोध स्वरूप 2015 में राष्ट्रव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया था। उस दौरान मध्य कोमिला जिले में एक बस पर पेट्रोल बम फेंके गए जिससे आठ यात्री मारे गए। इसके अलावा भी पूर्व प्रधानमंत्री पर देशद्रोह और भ्रष्टाचार के भी कई मामले चल रहे हैं।
खालिदा जिया के बेटे को ग्रेनेड अटैक के मामले में मौत की सजा दिए जाने की मांग की गई है। सोमवार को अदालत में अभियोग पक्ष ने कहा कि जिया के बेटे को 2004 में हुए हमले में कथित तौर पर शामिल होने के लिए सजा-ए-मौत दी जानी चाहिए। तारिक रहमान पर दो हत्याओं और एक अटैक में बम धमाके करने के आरोप में मामला चल रहा है। इस हमले में 24 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि शेख हसीना समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट तारिक रहमान इन दिनों लंदन में निर्वासित हैं।












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