Indore News: इंदौर में उपचुनाव के दिन अवकाश घोषित, क्या बंद रहेगा और क्या चालू, जानिए
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिक निगम इंदौर के वार्ड क्रमांक 83 गुमास्ता नगर के रिक्त पार्षद पद हेतु 11 सितम्बर 2024 को मतदान दिवस नियत किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्सट्रमेंन्ट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्र. 26) की धारा 25 के अन्तर्गत मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्र में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 83 गुमास्ता नगर क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थान, व्यापार, औद्यौगिक उपक्रम, या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्ति को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से इनके विभाग प्रमुख, नियोजकों, अधिभोगीगणों, प्रबंधको को निर्देशित किया गया है कि वे आदेश का पालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करें। आदेश की अवहेलना पाये जाने पर दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नगर पालिक निगम इन्दौर के रिक्त वार्ड क्रमांक 83 के पार्षद पद हेतु होने वाले उप-निर्वाचन में मतदान 11 सितम्बर 2024 बुधवार को प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक होना है।
मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2014 मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में संशोधन कर धारा-3 में मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि का प्रतिषेध किया गया है।
धारा-3 (1) (ख) के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि-'मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलैक्ट्रॉनिक या प्रिन्ट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।" कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने सर्वसंबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये हैं।
ये भी पढ़े- Indore News: वार्ड-83 में उपचुनाव, पार्षद बनने के लिए कितने उम्मीदवारों के भरा नामांकन, जानिए












Click it and Unblock the Notifications