Indore News: पुलिस की अनुमति बगैर नहीं हो सकेंगे ये काम, शादी-ब्याह में रखना होगा इस बात का ध्यान

इंदौर नगर मेट्रोपॉलिटन की सीमा में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगरीय सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था / राजनैतिक संगठन / अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की विधिवत् सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है।

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सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। ऐसे जनसमूह जो एकत्रित होकर सार्वजनिक स्थानों पर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं प्रतिबंधित होंगे। किसी भवन, सार्वजनिक स्थान एवं निजी स्थान पर एवं ऐसी किसी भी वस्तु जिससे किसी जन सामान्य को खतरा महसूस हो एवं आपतिजनक हथियार, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री का संधारण प्रतिबंधित होगा।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उक्त आदेश 7 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।

मध्यप्रदेश के इंदौर में साइलेंसर मॉडिफाई करवा कर लोगों को परेशान करने वाले वाहनों के विरुद्ध इंदौर यातायात पुलिस की प्रभावी कार्यवाही हुई है। कर्कश ध्वनि/पटाखे/गोली जैसी आवाज निकालने वाले 587 मोडिफाइड साइलेंसर वाहनो पर कार्यवाही कर, उनके साइलेंसर जप्त किये हैं।

पुलिस ने जप्त किए गए मोडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर उन्हें खत्म किया है, जहां इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पुलिस की ओर से मोडिफाइड साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर उन्हें खत्म किया गया है।

इंदौर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग में लापरवाह वाहन चालकों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ा प्रहार जारी है। सायलेंसर मॉडिफाई कर फायर आर्म्स नुमा "फटाके चलाने जैसी " आवाज निकालने वाले 93 दोपहिया वाहनों के विरुद्ध वैधानिक चालानी कार्रवाई की गई थी।

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