Indore news: बीच रास्ते जाम छलकाना महंगा पड़ेगा, अब तक 50 से ज्यादा कार्रवाई
Indore में इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां इस अभियान के अंतर्गत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, जो ढाबों और होटल पर बैठकर शराब पीते हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 50 से ज्यादा लोगों को दंडित किया है, तो वहीं कुछ लोगों को समझाइए देकर छोड़ दिया है।
पुलिस अधिकारियों की माने तो आने वाले दिनों में इस तरह का अभियान जारी रहेगा, जहां होटल और ढाबों पर खुलेआम शराब खोरी करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। वहीं इन लोगों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है।

विदेशी और देशी मदिरा जप्त
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त मनीष सिंह के निर्देश में आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप से मदिरापान कराने और करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आबकारी विभाग के अमले द्वारा गत रात्रि को होटल, ढाबों, अवैध रूप से मदिरापान कराने और करने वालों पर कार्यवाही की गई। जिसमें जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कुल 50 प्रकरण पंजीबद्ध कर 50 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 93 लीटर विदेशी मदिरा और 8 लीटर देशी मदिरा जप्त की गई। विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
खुले में मांस और अंडे बेचना प्रतिबंधित
प्रदेश में सरकार के फैसले के बाद खुले में तथा बिना अनुमति के मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है। इस सम्बन्ध में अनुमति लेना अनिवार्य है और नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली की बिक्री के लिये नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधान लागू हैं, जिसके अन्तर्गत सीएमएचओ द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के सम्बन्ध में अतिरिक्त शर्तें लगाई गई है। इन अधिनियम के अन्तर्गत जारी निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख है कि मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास मांस-मछली का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है।
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