Indore News: मकानों की छत पर पत्थर रखना पड़ेगा भारी, एक्शन लेने की तैयारी में पुलिस

मध्यप्रदेश के इंदौर में पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इंदौर नगरीय सीमा में सांप्रदायिक तनाव और समुदायों के बीच में उत्पन्न करने वाले किसी भी आयोजन और अन्य गतिविधियों को करने पर प्रतिबंध लगाया है।

आदेश का उल्लंघन करने वालो के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 6 मई 2025 तक लागू रहेगा।

Indore

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार इन्दौर नगरीय सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलाई जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल या अन्य कांच की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

इन्दौर नगरीय पुलिस जिला की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मिडिया पर किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक शब्द या प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेगा,जिससे किसी भी समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो, यह कृत्य दण्डनीय अपराध है। सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने संबंधित कोई पोस्ट नहीं करेगा।

यदि कोई ऐसा पोस्ट करता है, तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुये संबंधित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा। किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटो युक्त,क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड या ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना सायबर कैफे संचालित नहीं किया जायेगा।

सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम, पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साइबर कैफे में बिना वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ताओं की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके, संचालित नहीं किया जायेगा। यह अभिलेख कम से कम छह माह तक सुरक्षित रखना होगा।

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