MP में बदला कानून, इंदौर में पहले दिन 10 से ज्यादा FIR दर्ज, एक आरोपी गिरफ्तार
इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के इतिहास में, नवीन अपराधिक कानून-2023 के तहत, शहर के थाना विजय नगर में प्रथम एफआईआर पंजीबद्ध की गई।
इंदौर पुलिस द्वारा नए कानून के तहत रात 9 बजे तक विभिन्न थानों में कुल 11 FIR विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध कर, एक प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

दिनांक 01 जुलाई से पूरे देश में नए आपराधिक कानून- 2023 लागू किये गये है। इंदौर नगरीय पुलिस भी इन कानून के क्रियान्वयन को सफल रूप से करें व इनमें दक्ष हो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर इंदौर राकेश गुप्ता के दिशा-निर्देशन व अति पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) इंदौर अमित सिंह तथा अति पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) इंदौर मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में इंदौर पुलिस विगत कई दिनों से इस संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है।
इसके तहत 1 जुलाई के रात के 12 बजकर 10 मिनिट पर थाना विजय नगर क्षेत्रान्तर्गत एक फरियादी के साथ मारपीट व गाली गलौज की रिपोर्ट पर, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के इतिहास में, थाना विजय नगर में नवीन अपराधिक कानून-2023 के तहत, प्रथम एफआईआर पंजीबद्ध की गई।
साथ ही 01 जुलाई 2024 रात 12 बजे से लागू हुए नए कानून के तहत 9 बजे तक नगरीय इंदौर के विभिन्न थानों-विजय नगर में-02, लसूड़िया में-01, खजराना में-01, बाणगंगा में-03, हीरा नगर में-01, छत्रीपुरा में-01, भंवरकुआं में-01 तथा थाना चंदन नगर में-01 इस प्रकार कुल 11 FIR विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध की गई है, और एक प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
MP में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि, आज से लागू किये गये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से अब हर किसी को समय पर सुलभ रूप से न्याय मिलेगा। न्याय में देरी नहीं होगी। दर्ज प्रकरणों में समय पर अनुसंधान होगा। समय पर प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
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