MP Assembly Election में सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाना भारी पड़ेगा, पुलिस की पैनी नजर
MP Assembly Election 2023: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। संपूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान राजनैतिक दलों, सभी शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों एवं आम नागरिकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि, विभिन्ना सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा ग्राम पर किसी भी प्रकार से आपत्तिजनक पोस्टि न करें, तथ्योंप, चित्रों, आडियो, वीडियो को तोड़-मरोड़कर पोस्टर न करें, जिससे सामाजिक, धार्मिक या व्य क्तिगत विद्वेष उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसा किए जाने पर आईटी एक्टस एवं अन्यट सुसंगत प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने की अपील
कलेक्टर ने अपील की है की, समस्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि सभाओं, रैलियों, जुलूस के रूप में चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क के दौरान किसी भी प्रकार की विवादित टिप्पदणियों अथवा व्यहक्तिगत आरोपों से बचें। बिना अनुमति के रैली, जुलूस, सभा, प्रदर्शन अथवा वाहनों के माध्यकम से प्रचार न करें। आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करें। सभी विधानसभा क्षेत्रों की पर्याप्त, निगरानी किये जाने एवं अवांछनीय गतिविधियों पर पैनी नजर रखने निगरानी दलों का गठन किया गया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन हेतु सभी से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किए जाने की अपील की है।
मोबाईल एप से होगा शिकायत निवारण
निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी-विजिल मोबाइल एप तैयार किया गया है। इस एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित घटना की फोटो, ऑडियो और वीडियो सीधे भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भेज सकता है। इस एप के माध्यम से की गई शिकायत जिला निर्वाचन कार्यालय के कंट्रोल रूम में भी दिखाई देगी। इस मोबाईल एप के माध्यम से प्राप्त शिकायत का निराकरण 100 मिनिट के भीतर किया जायेगा।
ये भी पढ़े- Indore मनाएगा वोटिंग का त्यौहार, गरबा पांडालों और कथाओं में देंगे जागरूकता संदेश












Click it and Unblock the Notifications