MP Assembly Election 2023: आचार संहिता लगते ही पुलिस-प्रशासन ने कसी कमर, हर हरकत पर पैनी नजर
MP Assembly Election 2023 के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जहां तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 03 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जहां आचार संहिता का पालन सख्ती के साथ हो सके इसके खास प्लान तैयार किया गया है।
आचार संहिता लगते ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पुलिस-प्रशासन की सख्ती भी देखने मिल रही है, जहां पुलिस-प्रशासन की ओर से राजनीतिक दलों के साथ-साथ संवेदनशील इलाकों और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

खरगोन में प्रशासन का खास प्लान तैयार
आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव-2023 को लेकर जिले में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में खरगोन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवराज सिंह वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने जिले के सभी 06 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम-2023 की घोषणा होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी। आचार संहिता का निष्पक्ष होकर सख्ती से पालन कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। आदर्श आचार सहिता के प्रभावी होते ही 24 घंटे के भीतर सभी शासकीय कार्यालयों एवं भवनों से एवं वेवसाईट से शासकीय योजनाओं की प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स आदि को हटाना है और शासकीय कार्यालयों एवं भवनों पर लिखी गई प्रचार सामग्री को हटाने की कार्रवाई करना है। 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक संपत्ति एवं स्थलों पर किये गये संपत्ति विरूपण को हटाने की कार्रवाई की जाना है।
प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को दिए निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार पेम्पलेट्स, पोटर्स, पर्चे आदि प्रचार अथवा प्रिंट सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता लिखा जाना अनिवार्य होगा। प्रकाशित सामग्री की प्रतियां निर्वाचन कार्यालय में भी जमा की जाना होगी। प्रिंट सामग्री में संख्या भी अंकित करना होगी। उल्लघंन पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसमें 06 माह तक का कारावास, 2 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है। यह जानकारी अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रकाशकों एवं मुद्रकों की बैठक और प्रशिक्षण में दी गई।
ये भी पढ़े- MP Assembly Election 2023 के लिए चुनाव तारीख का ऐलान, BJP-कांग्रेस और AAP ने संभाला मैदान
-
Petrol Panic in Bhopal: क्या सच में खत्म हो रहा पेट्रोल-डीजल? भोपाल में लगी लंबी कतारें—जानिए हकीकत क्या है -
Bhopal Accident: भोपाल में देर रात क्या हुआ? बैरसिया रोड पर भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौत, जानिए पूरा हादसा -
MP Board 5th-8th Result 2026: आपका रिजल्ट कैसा रहा? 95% तक पासिंग, QR कोड से तुरंत चेक करें पूरा रिजल्ट -
शिवपुरी में बना देश का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप! क्या आपको मिला फायदा? ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में दर्ज -
क्या शाजापुर कलेक्टर नियम नहीं जानतीं? हाईकोर्ट की तीसरी फटकार, वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर स्टे -
क्या आपने देखा पण्डोखर धाम का ये अनोखा फैसला? 2–22 अप्रैल मेले में सब कुछ FREE, जानिए कैसे मिलेगा फायदा -
MP News: क्या अब मिलेगा संविदा कर्मचारियों को पूरा हक? सरकार सख्त—ग्रेच्युटी, अनुकम्पा नियुक्ति पर मांगा जवाब -
MP Board 8th Result 2026: एमपी बोर्ड ने जारी किया 8वीं का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड -
क्या हाईवे पर हर बार देना पड़ता है ‘एंट्री चार्ज’? जबलपुर में RTO रिश्वतखोरी का बड़ा खुलासा, जानिए पूरा मामला -
Gold Rate Today: सोने के दामों में मामूली उछाल, निवेशक हैरान, कहां पहुंचा 24, 22 और 18 कैरट का भाव? -
LPG Cylinder Price Today: आज बदल गए रसोई गैस के दाम? सिलेंडर बुक करने से पहले चेक करें नई रेट लिस्ट -
'शूटिंग सेट पर ले जाकर कपड़े उतरवा देते थे', सलमान खान की 'हीरोइन' का सनसनीखेज खुलासा, ऐसे बर्बाद हुआ करियर












Click it and Unblock the Notifications