MP Election: मतदान के 48 घंटे पहले से और मतगणना के दिन नहीं बिकेगी शराब, आदेश जारी
इंदौर जिले में मतदान तथा मतगणना के लिये शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन मदिरा की सभी दुकाने बंद रहेंगी। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने आदेश जारी कर दिये हैं।
जारी आदेश के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतदान के 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 15 नवम्बर 2023 की शाम 6 बजे से 17 नवम्बर 2023 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना के दिन 03 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये सम्पूर्ण जिले में शुष्क अवधि/दिवस रहेगा।

कुछ ऐसा है आदेश
इन्दौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9 क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं यदि कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
17 नवंबर को मतदान
मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 03 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव के दौरान होने वाले मदिरा के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार आबकारी विभाग कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, जहां प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इस दौरान आबकारी विभाग की टीम की ओर से लगातार अब शराब जप्त की जा रही है, और वहीं शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अलग-अलग स्थान से अवैध मदिरा को जप्त भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में अवैध मदिरा के खिलाफ आबकारी विभाग का अभियान जारी है।
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