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Ghatabilod Golikand: कांग्रेस के पूर्व MLA बालमुकुंद गौतम सहित 6 को हत्या के प्रयास में 7 साल कठोर कारावास

Indore News: हत्या के प्रयास के दोषी कांग्रेस के पूर्व विधायक बालमुकुंद गौतम उनके दो भाई सहित छह लोगों को विशेष न्यायालय ने 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एविडेंस के अभाव में 3 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया।

हंगामे की आकांक्षा के चलते शनिवार शाम विशेष न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने से पहले ही जिला न्यायालय में कई स्थानों से पुलिस बल बुलवा लिया गया था। पुलिस के आला अधिकारी भी जिला न्यायालय पहुंच गए थे। दरअसल, मामले में दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। बालमुकुंद द्वारा दूसरे पक्ष के जिन 13 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कराया था उनको साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया।

Former Congress MLA Balmukund Singh Gautam others sentenced to seven years by Indore District Court

क्या है पूरा मामला

घटना 2 जून 2017 की रात करीब 9:30 बजे की है। पीथमपुर पुलिस थाने में फरियादी चंदन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घाटाबिल्लोद में अपने घर पर था कि आरोपित बालमुकुंद गौतम, राकेश गौतम, मनोज गौतम, पंकज गौतम, वीरेंद्र सिंह, राजेश सिंह, चंद्रभूषण कुशवाहा , जितेंद्र सिंह और शैलेंद्र उर्फ पिंटू जयसवाल के साथ आए और पुराने विवाद को लेकर मारपीट करने लगे। आरोपियों ने विवाद के दौरान गोली भी चलाई, जो चंद्रभूषण, सुरेश सोलंकी और एक अन्य को लगी।

पुलिस ने इस मामले में सभी 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया था। शनिवार को विशेष न्यायधीश मुकेश नाथ ने 9 में से 6 दोषियों को हत्या के प्रयास में 7-7 साल कठोर कारावास और 8-8 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। विशेष न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में चंद्रभूषण जीतू और शैलेंद्र और पिंटू को बरी कर दिया। इन तीनों की और से एडवोकेट अजय शंकर उकास ने पैरवी की थी।

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