MP: खेतों में नरवाई जलाने वाले किसान हो जाएं सावधान, हो सकती है ये कार्रवाई

उज्जैन जिले में आगामी आदेश तक नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने जिले के समस्त कृषकों को निर्देश दिये हैं कि कोई भी अपने खेतों के अवशेष (नरवाई) में आग न लगायें।

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    धार्मिक नगरी उज्जैन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संतोष टैगोर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण उज्जैन जिले में आगामी आदेश तक नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने जिले के समस्त कृषकों को निर्देश दिये हैं कि कोई भी अपने खेतों के अवशेष (नरवाई) में आग न लगायें। यदि कोई व्यक्ति, कृषक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 188 एवं अन्य लागू होने वाले प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

    नरवाई जलाने से होते हैं ये नुकसान

    उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में फसल कटाई का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। प्राय: देखने में आया है कि फसल कटाई के बाद कृषक अपने खेतों में खड़े नरवाई (फसल अवशेष, डंठल) में खुले रूप से सुरक्षात्मक उपाय अपनाये बिना उसमें आग लगाकर खेतों की सफाई करते हैं। कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली इस प्रक्रिया में उड़ने वाली चिंगारी से आसपास के खेत एवं अन्य तरीकों से अग्नि की बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। साथ ही नरवाई जलाने की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में धुंआ निकलने से पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है।

    प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक

    इसी के साथ नरवाई जलाने से अग्नि दुर्घटना, पब्लिक न्यूसेंस, जनहानि, धनहानि, पशु एवं पक्षियों की हानि, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में कमी आदि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है और लोकशान्ति और सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है, जिसका समय रहते तुरन्त निवारण अथवा शीघ्र उपचार करना आवश्यक एवं वांछनीय है और फसल कटाई उपरान्त खेतों में नरवाई जलाने की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। कुलमिलाकर, देखा जाए तो धार्मिक नगरी उज्जैन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संतोष टैगोर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत सम्पूर्ण उज्जैन जिले में आगामी आदेश तक नरवाई में आग लगाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

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