Indore news: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगाने वालों पर कार्रवाई, इतने बने चालान
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा इंदौर में HSRP नम्बर प्लेट नहीं लगी होने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत 15 वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट नहीं पाई गई, जिनपर जुर्माना लगाया गया। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।साथ ही HSRP नम्बर प्लेट लगवाने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों, स्कूली वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। वाहनों के फ़िटनेश, परमिट, बीमा, PUC, कर प्रमाण पत्र भी चेक किये जा रहे हैं। बसों में ओवर-लोडिंग, अधिक किराया की भी जांच की जा रही है।

यात्रियों से वाहन की स्पीड ,चालक-परिचालक के व्यवहार के सम्बंध में फीडबैक भी लिया जा रहा है। यात्री वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया गया। लोगों को अपने वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है समझाईस भी दी जा रही है।
कुल 70 वाहनों को चेक किया गया जिनमें से 15 वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट नहीं पाई गई, जिनपर जुर्माना लगाया गया। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को बहुत आसानी से बदला नहीं जा सकता क्योंकि यह नंबर प्लेट एक खास तरीके से लगाई जाती है। एचएसआरपी प्लेट की मदद से वाहन काफी सुरक्षित हो जाता है और चोरी होने की संभावना काफी कम हो जाती है। चार पहिया या हेवी मोटर वाहन में नंबर प्लेट वाला एक स्टिकर भी मिलेगा, जिसे कार के सीसे पर लगाना होगा। जिसमें पंजीकरण प्राधिकारी का नाम, पंजीकरण संख्या, ब्रांड की स्थायी पहचान संख्या और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की तारीख लिखी जाएगी।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के माध्यम से वाहन की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट में यूनिक डिजिटल कोड के माध्यम से वाहन चालक की जानकारी भी निकाली जा सकती है।
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