यंग इंडिया इनकम टैक्स मामले में राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

यंग इंडिया इनकम टैक्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्‍ड और यंग इंडिया के टैक्‍स मूल्‍यांकन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने 10 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नाडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के टैक्स मूल्यांकन की दोबारा जांच करने को कहा गया है।

 पारीक भगवान शंकर के परम भक्त हैं।

हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट और जस्टिस ए के चावला इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इनकम टैक्स एएसजी तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जब शेयर ट्रांसफर किया गया था उस वक्त उसकी मार्केट वैल्‍यू काफी ज्यादा थी। इससे सीधे शेयर होल्डर को फायदा पहुंच रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम ने कहा था कि इनकम टैक्स की कार्रवाई के पीछे गलत भावना है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है ये आरोप निराधार है।

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