Yasin Bhatkal और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय, भारत के खिलाफ आतंक और युद्ध की साजिश में शामिल
आतंकी संगठन- इंडियन मुजाहिदीन के फाउंडर यासिन भटकल पर भारत के खिलाफ साजिश रचने में शामिल होने के आरोप लगे हैं। दिल्ली की एक कोर्ट ने भटकल पर आरोप तय किए हैं। सजा का ऐलान बाद में होगा।

Yasin Bhatkal और 10 अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली की अदालत ने यासीन भटकल और 10 अन्य के खिलाफ आरोप तय करते समय नोट किया कि भटकल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए बार-बार आतंकी गतिविधियों में शामिल था। कोर्ट ने विस्फोटक तैयार करने में भी यासिन की भूमिका पर टिप्पणी की है।
आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश
दिल्ली की अदालत ने यासिन भटकल के मामले में कहा, विस्फोटक, आईईडी बनाने के संबंध में उपकरणों से निकाले गए डिजिटल डेटा से साफ पता चलता है कि वह न केवल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की बड़ी साजिश में शामिल था, बल्कि आईईडी और विस्फोटक तैयार करने में भी उसकी भूमिका थी। बता दें कि कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने के बाद अब भटकल के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई के बाद सजा का ऐलान होगा।

यासिन के खिलाफ NIA जांच
गौरतलब है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के फाउंडर भटकल के करीबी दानिश अंसारी को 2013 में बिहार के दरभंगा से अरेस्ट किया था। यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक है। यासिन की आतंकी गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसी NIA का मानना है कि ने इसने दानिश अंसारी को तहसीन अख्तर और कफील अख्तर जैसे कई लोगों को आईएम ऑपरेटिव यासीन भटकल ने भर्ती और प्रेरित किया।
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सहयोगी दानिश ने यासिन भटकल को शरण दी
एनआईए का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए हैं। NIA के पास दर्ज मामले में 17 भगोड़े लोगों के नाम शामिल हैं। एनआईए के अनुसार, कभी दानिश अंसारी ने भटकल को शरण दी थी।
किन कानूनों के तहत आरोपी हैं यासिन भटकल
बता दें कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 की धारा 121ए और 123 के तहत और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम ( UAPA) कानून 2967 की धारा 17, 18, 18बी और 20 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले की जांच कर रही है।












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