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क्या भारत के बजाय पाकिस्तान से अपना संचालन करेगी Xiaomi? चाइनीज मोबाइल कंपनी ने बताई सच्चाई

Xiaomi Moving India Opration: चाइनीज मोबाइल कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कथित रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की थी। इसके तहत प्रवर्तन निदेशालय ने 5551.27 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया था। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी भारत में अपना संचालन नहीं करेगी। साथ ही कयास यह भी लगाए जा रहे थे कि कंपनी पाकिस्तान में अपना आउटलेट खोलेगी। लेकिन अब इसको लेकर कंपनी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी अपना संचालन पूर्व की तरह भारत से करती रहेगी।

xiaomi

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साउथ एशिया इंडेक्स ने किया था दावा

साउथ एशिया इंडेक्स ने किया था दावा

संचालन पाकिस्तान शिफ्ट करने का दावा साउथ एशिया इंडेक्स की तरफ से किया गया था। इंडेक्स की तरफ से एक ट्वीट को आधार मानकर दावा किया गया था कि चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी 67.6 करोड़ डॉलर की संपत्ति के फ्रीज होने के बाद अपना संचालन भारत के बजाय पाकिस्तान से कर सकता है।

Xiaomi ने साउथ एशिया इंडेक्स के ट्वीट को बताया फर्जी

Xiaomi ने साउथ एशिया इंडेक्स के ट्वीट को बताया फर्जी

Xiaomi ने कंपनी के संचालन को पाकिस्तान शिफ्ट करने के ट्वीट को फर्जी बताया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि साउथ एशिया इंडेक्स का ट्वीट झूठा और निराधार है। ऐसे में उस पर विश्वास न करें। साथ ही कंपनी ने कहा कि Xiaomi ने 2014 में भारत में संचालन शुरू किया था। एक साल से भी कम समय में, हमने अपनी मेक इन इंडिया यात्रा शुरू की। हमारे 99% स्मार्टफोन और हमारे 100% टीवी भारत में बने हैं। हम अपनी प्रतिष्ठा को झूठे और गलत दावों से बचाने के लिए सभी उपाय करेंगे।

ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची कंपनी

ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची कंपनी

चीनी मोबाइल निर्माता ने शुक्रवार को फिर से कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कंपनी की तरफ से फेमा (FEMA) प्राधिकारी के 29 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई है। इसी नियम के उल्लंघन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने भारत से बाहर तीन कंपनियों को रॉयल्टी की आड़ में धन हस्तांतरित करने के लिए संपत्ति की जब्ती का आदेश दिया था। कंपनी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि सुनवाई के दौरान किसी विदेशी बैंक के प्रतिनिधि को पूछताछ की अनुमति नहीं दी गई।

हाईकोर्ट ने रॉयल्टी के भुगतान पर लगाई है रोक

हाईकोर्ट ने रॉयल्टी के भुगतान पर लगाई है रोक

कंपनी के रॉयल्टी के भुगतान पर कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस साल की शुरुआत में मोबाइल निर्माता को अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए धन का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन रॉयल्टी के भुगतान पर रोक बरकरार रखा था।

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