मोबाइल नंबर और बैंक खातों से आधार कार्ड जोड़ने की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
नई दिल्ली। आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंक खातों से आधार को लिंक करने की आनिवार्यता के बयान के बाद दायर की गई है। आधार की अनिवार्यता के खिलाफ कल्याणी मेनन सेन ने दायर की है। नारीवादी और बीते 25 साल से महिलाओं के लिए काम करने वाली सेन ने टेलिकम्युनिकेशन विभाग की उस अधिसूचना के खिलाफ भी याचिका दायर की है जिसमें मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने के लिए कहा है। सेन की याचिका, अधिवक्ता विपिन नायर के जरिए दाखिल हुई, उन्होंने कहा कि पीएमएलए के तहत नियमों में संशोधन करके बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ने का सरकार ने अधिकारियों द्वारा दिए गए वादे का उल्लंघन किया है कि व्यक्तियों द्वारा बॉयोमीट्रिक्स का हिस्सा स्वैच्छिक आधार पर था।
आधार के साथ बैंक खातों से लिंक करने की अनिवार्यता को केवाईसी की आवश्यकता में एक मनमानी संशोधन बताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा, "आधार पर निर्भर डेटाबेस तैयार करना और वहां से जुड़ी हुई जानकारी का निर्माण खाताधारकों, बैंकों और वित्तीय संप्रभुता की वित्तीय स्वायत्तता और गोपनीयता के लिए एक अनुचित जोखिम है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि "एक नागरिक का गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है जो संवैधानिक रूप से संरक्षित है। इन दोनों परिपत्रों (बैंक खातों और मोबाइल फोन के साथ आधार को जोड़ने से संबंधित) के संदर्भ में गोपनीयता का अधिकार ने नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण पर पूरा अधिकार का उल्लंघन किया है।
सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते याचिका की सुनवाई होने की संभावना है।