क्‍यों लगा था तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर 100 करोड़ का जुर्माना

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक मामले में दोषी करार दिया था और उन 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

नई दिल्‍ली। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक मामले में दोषी करार दिया था और उन 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

Jayalalithaa

साथ ही विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जे. जयललिता को 4 साल की की सजा सुनाई थी। इसके बाद यह कहा जा रहा था कि वो 10 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसके अलावा उनपर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

इसके अलावा उनके सहयोगी शशिकला नटराजन, वी सुधाकरणन, जे.एल्‍वारसी पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

जयललिता के ऊपर 18 साल पहले आय से अधिक संपत्ति के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई थी। यह मामला तब दर्ज हुआ था जब वो पहली बार तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री बनी थीं।

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इस फैसले के आने के बाद यह लगने लगा था कि जयललिता को मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा देना पड़ेगा। पर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जयललिता को राहत दे दी थी। इसके फैसले को लेकर कर्नाटक सरकार चुनौती भी दी थी।

आय से अधिक संपत्ति का मामला 18 साल पहले दायर किया गया था। साल 1991 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जयललिता ने तीन करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी।

उनके खिलाफ यह आरोप था कि उनके पास उनके कार्यकाल की समाप्ति तक 66.6 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे हो गई।

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