वर्ष 1975 में क्यों बंद किया गया था सिनेमाहालों में राष्ट्रगान का बजाया जाना?
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि देश भर में सभी सिनेमाहालों में फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रगान का बजाए जाने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि देश भर में सभी सिनेमाहालों में फिल्म शुरु होने से पहले राष्ट्रगान का बजाए जाने का आदेश दिया है।
पिटाई के बाद बोले दिव्यांग लेखक, सिनेमाहॉल में राष्ट्रगान बजना बंद हो
साथ ही स्क्रीन पर भारत का झंडा भी दिखाए जाने की बात कही है। पर क्या आपको पता है कि वर्ष 1975 से पहले भी सिनेमाहालों में राष्ट्रगान बजाया जाता था। पर वर्ष 1975 में किन्हीं कारणों से इन्हें रोक दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि हॉल में जब राष्ट्रगान बजता था तो लोग उसका सम्मान नहीं करते थे।
आपको बताते चलें कि इससे पहले वर्ष 2015 में मद्रास हाईकोर्ट ने होम मिनिस्ट्री की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें सिनेमाहॉलों में राष्ट्रगान के दौरान लोगों के उसके सम्मान में लोगों को खडा होने के लिए कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि देश के हर सिनेमा हॉल में मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और लोग खड़े होकर इसका सम्मान करें। राष्ट्रगान जब बजाया जाए तो स्क्रीन पर देश का झंडा दिखाया जाए।
देश के हर सिनेमा हॉल में बजेगा राष्ट्रगान जन-गण-मन, सबको खड़ा होना पड़ेगा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा है?
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश के हर सिनेमा हॉल में मूवी स्टार्ट होने से पहले राष्ट्रगान जन-गण-मन बजाया जाएगा। कोर्ट ने थिएटर मालिकों से कहा है कि जब राष्ट्रगान बज रहा हो तो उस समय स्क्रीन पर तिरंगा झंडा दिखाया जाए। सिनेमा हॉल में बैठे हर आदमी को राष्ट्रगान के समय खड़ा होकर इसका सम्मान करना पड़ेगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि राष्ट्रगान पूरा बजाया जाए।
राष्ट्रगान का व्यावसायिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए'
टीवी शो और सिनेमा में राष्ट्रगान के दुरुपयोग पर डाली गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह से राष्ट्रगान का व्यावसायिक फायदा न उठाया जाए।। राष्ट्रगान का नाटकीय रूपांतरण करके न दिखाया जाए।
लोग होंगे देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है जब सभी लोग यह महसूस करें कि वे एक राष्ट्र में रहते हैं। बेंच ने कहा, 'जब राष्ट्रगान बजाया जाय तो सबको इसके प्रति आदर और सम्मान का भाव दिखाना जरूरी है। यह उनमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना भरेगा।' भोपाल में एनजीओ चलानेवाले श्याम नारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
केंद्र ने कोर्ट के फैसले को लागू करने की बात कही
केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सभी राज्य के मुख्य सचिवों को अवगत कराया जाएगा ताकि इसे लागू कराया जा सके। इस आदेश के बारे में मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जाएगा और लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा।
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