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RBI Action: देश का एक और बैंक बंद! RBI ने लगाया 'ताला', क्या डूब जाएंगे आपके पैसे?

RBI Action on Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI) ने अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने इस फैसले की वजह बैंक की कमजोर आर्थिक स्थिति और भविष्य की कमाई की संभावनाओं के अभाव को बताया। बैंक के पास न पर्याप्त पूंजी है और न ही ऐसा व्यापार मॉडल जिससे वह आगे चलकर मुनाफा कमा सके।

RBI Action on Bank

इसके अलावा बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ नियमों का भी पालन नहीं कर पा रहा था। रिजर्व बैंक ने गुजरात के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने का आदेश जारी करने और इसके लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने की सिफारिश की है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा स्थिति में बैंक का संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदायक होगा।

98.51% खाताधारकों को पूरा पैसा मिलेगा

लाइसेंस रद्द होने के बाद कलर मर्चेंट्स बैंक अब कोई भी बैंकिंग गतिविधि नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि न तो बैंक अब पैसे जमा कर सकेगा और न ही उन्हें लौटा सकेगा। हालांकि, जमाकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत हर खाताधारक को अधिकतम ₹5 लाख तक की बीमा राशि मिलेगी।

बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 98.51% जमाकर्ताओं को उनके पूरे पैसे DICGC से वापस मिल जाएंगे। 31 मार्च 2024 तक DICGC ने पहले ही ₹13.94 करोड़ की राशि बीमा दावों के रूप में पात्र जमाकर्ताओं को जारी कर दी है। यह कदम दर्शाता है कि भले ही बैंक विफल हो गया हो, लेकिन जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था पहले से मौजूद है।

कई बैंक रहे हैं आरबीआई के निशाने (RBI Strictness)

इससे पहले मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर भी आरबीआई ने सख्त प्रतिबंध लगाए थे। बैंक की खराब स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने यह निर्णय लिया था कि बैंक जब तक अपनी वित्तीय हालत में सुधार नहीं करता, तब तक वह सामान्य बैंकिंग सेवाएं नहीं दे सकेगा।

इस प्रतिबंध के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नितिन सिग्नल क्षेत्र जैसे इलाकों में खाताधारकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग अपनी जमा राशि को लेकर चिंतित थे और बैंक के बाहर लाइनें लग गई थीं। इन घटनाओं से साफ है कि आरबीआई अब उन बैंकों पर कड़ा रुख अपना रहा है जो वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहे हैं और जिससे आम जनता की जमा पूंजी खतरे में पड़ सकती है।

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