Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अब क्यों की FIR दर्ज? क्या है मामला
Arvind Kejriwal FIR: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार (28 मार्च) को एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में अरविंद केजरीवाल के अलावा कई अन्य नेताओं के भी नाम दर्ज हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 11 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।
शिकायतकर्ता ने द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट पेश की और बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

क्यों अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज की गई FIR?
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जांच जारी है और यह एक पुराना मामला है, और उन्हें मामले की जांच के लिए कुछ समय चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल 2025 को होगी।
अदालत ने 11 मार्च को दिल्ली पुलिस को पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और एमसीडी पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ 2019 में द्वारका इलाके में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दर्ज शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
यह निर्देश शिव कुमार सक्सेना नामक व्यक्ति की शिकायत पर पारित किया गया था। अदालत ने कहा था कि अदालत का मानना है कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य है।
एसीजेएम मित्तल ने 11 मार्च को आदेश दिया, "संबंधित एसएचओ को दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा 3 के तहत तुरंत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है और मामले के तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य अपराध किया गया है।"
शिकायतकर्ता ने कहा था कि आरोपी व्यक्ति सेक्टर-11 डीडीए पार्क, द्वारका रोड और क्रॉसिंग, सेक्टर-11, द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण एमपी हरित क्षेत्र (डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे), सेक्टर-10 मुख्य क्रॉसिंग और सेक्टर-10/11, सेक्टर-6/10 मुख्य सुसज्जित क्रॉसिंग और सड़कों, बिजली के खंभों, डीडीए पार्क की चारदीवारी और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।












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