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केजरीवाल की जमानत याचिका की सुनवाई में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की कैसे हुई एंट्री? सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

Arvind Kejriwal News: दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार (07 मई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया है। इस मामले पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रखा है।

सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान देश के जाने-माने पत्रकार और एंकर अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) की भी चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी एक मामले में मिली बेल का जिक्र करते हुए टिप्पणी की है, जिसकी चर्चा अब सोश मीडिया पर भी हो रही है।

Arvind Kejriwal News

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को लेकर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, कैसे रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ एक मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी। मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि, ''ऐसा पहले अर्नब गोस्वामी के मामले में भी हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।''

बता दें कि 11 नवंबर 2020 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत दी थी। अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अर्नब गोस्वामी पर फिरोज मोहम्मद शेख और नीतीश सारदा 2018 के आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोप थे।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया लेकिन कहा कि अगर अंतरिम जमानत दी जाती है, तो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में कोई आधिकारिक कर्तव्य का अधिकार नहीं दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "मान लीजिए कि हम चुनाव की वजह से अंतरिम जमानत देते हैं तो ये किसी भी बतौर मुख्यमंत्री अधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे... क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा हुआ तो ये उचित नहीं होगा। हम सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।''

ED ने केजरीवाल की जमानत का किया विरोध?

हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि चुनाव का हवाला देकर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से एक गलत मिसाल कायम होगी और अन्य लोग भी इसी तरह की छूट मांगेंगे।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह राजनेताओं के लिए कोई विशेष छूट नहीं दे रही है बल्कि केवल इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित कर रहा है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं।

9 मई केजरीवाल की जमानत पर होगा फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी की वजह से इस मामले पर कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट 09 मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकता है। सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

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